झारखंड के सात और राजनीतिक दल नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, इलेक्शन कमीशन ने क्यों लिया ये फैसला
निर्वाचन आयोग ने झारखंड के सात दलों को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया क्योंकि उन्होंने छह वर्षों से कोई चुनाव नहीं लड़ा था। ये दल पंजीकृत सूची से हटाए गए। आयोग ने वित्तीय अनियमितताओं के लिए 359 अन्य दलों की पहचान की जिनमें सात झारखंड से हैं और उन्हें नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के सात अन्य राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक प्रणाली को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से इन्हें पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से हटा दिया है। इनमें हजारीबाग का आपका हमारा पार्टी, गिरिडीह के बहुजन समाज मोर्चा, रांची के झारखंड जनाधिकार पार्टी, झारखंड विकास दल, जन साधारण पार्टी व हम किसान पार्टी तथा जमशेदपुर के झारखंड दिशोम पार्टी सम्मिलित हैं।
इन दलों ने पिछले छह वर्ष से न तो लोकसभा, ना ही विधानसभा या कोई उपचुनाव नहीं लड़ा था। इस कारण आयोग ने उक्त कार्रवाई की।
आयोग ने सात अन्य राजनीतिक दलों की भी पहचान की है, जिनके द्वारा पिछले छह वर्ष से कोई चुनाव नहीं लड़ा गया है। उन्हें भी नोटिस जारी कर पक्ष लेने के बाद उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने दूसरे चरण में देश भर के 474 राजनीतिक दलों को हटाया है, उनमें सात झारखंड के हैं।
राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए जारी दिशा-निर्देशों में बताया गया है कि यदि कोई दल लगातार छह वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ता है तो उसे पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जाएगा।
पहले चरण में आयोग ने नौ अगस्त को 334 राजनीतिक दलों को सूची से हटाया था, जिनमें पांच झारखंड के थे। इस तरह, अबतक 12 राजनीतिक दलों को पंजीकृत राजनीतिक दलाें की सूची से हटाया जा चुका है।
आयोग ने देश भर के 359 अन्य दलों की पहचान की है, जिन्होंने पिछले तीन वित्तीय वर्षों (यानी 2021-22, 2022-23, 2023-24) में अपने वार्षिक ऑडिट किए गए खातों को निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा नहीं किया है और चुनाव लड़े हैं लेकिन चुनाव व्यय रिपोर्ट दाखिल नहीं की है।
इनमें सात झारखंड के हैं। आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को इन दलों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। इन दलों को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की रिपोर्ट पर आयोग अंतिम निर्णय लेगा।
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