रांची में बैंक्वेट हॉल 'सेलिब्रेशन' को नगर निगम ने किया सील, बिना लाइसेंस संचालन पर की कार्रवाई
नगर निगम ने बिना लाइसेंस चल रहे बैंक्वेट हाल सेलिब्रेशन को सील कर दिया है। नगर निगम मंगलवार को ऐसे छह बैंक्वेट हॉल सील करने वाला था। लेकिन सेलिब्रेशन ...और पढ़ें

रांची, जासं। नगर निगम ने बिना लाइसेंस चल रहे बैंक्वेट हाल सेलिब्रेशन को सील कर दिया है। नगर निगम मंगलवार को ऐसे छह बैंक्वेट हॉल सील करने वाला था। लेकिन सेलिब्रेशन को सील करने के बाद जब नगर निगम के अधिकारी दूसरे बैंक्वेट हाल को सील करने जा रहे थे तभी नगर निगम के अधिकारियों का आदेश आ गया कि अब और बैंक्वेट हॉल सील नहीं करना है। कार्रवाई रोक दी जाए। इसके बाद इंफोर्समेंट टीम ने सील करने की कार्रवाई रोक दी।
इसकी जानकारी मिलने पर नगर निगम ने बैंक्वेट हॉल सील करने की कार्रवाई रोक दी है। गौरतलब है कि राजधानी में बिना लाइसेंस लिए ही बैंक्वेट हाल चलाए जा रहे हैं। नगर निगम की बाजार शाखा ने दो महीना पहले सभी बैंक्वेट हाल के प्रबंधकों को लाइसेंस लेने के लिए नोटिस जारी की थी। लेकिन अभी तक किसी ने भी लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं दिया है। इस पर नगर निगम ने मंगलवार को बैंक्वेट हाल की सीलिंग शुरू करने का फैसला किया था। सुबह 11 बजे ही नगर निगम से इंफोर्समेंट और नोडल अफसर व मजिस्ट्रेट को साथ में लेकर सहायक नगर आयुक्त शीतल कुमारी सात बैंक्विट हॉल सील करने पहुंचीं। सबसे पहले करम टोली स्थित सेलिब्रेशन हॉल को सील किया गया। नगर निगम इसके बाद मोरहाबादी स्थित मान्य पैलेस को सील करने जा रहा था तभी कार्रवाई रोकने का आदेश आ गया।
बाजार शाखा ने मंगलवार को मोरहाबादी स्थित मान्या पैलेस, करम टोली स्थित सेलिब्रेशन हॉल के अलावा वृंदावन पैलेस, अभिनंदन, माही, आशीर्वाद और गीतांजलि को सील करने का खाका तैयार किया था। लेकिन एक बैंक्वेट हाल को सील करने के बाद कार्रवाई रोक दी गई है। बाजार शाखा के अधिकारियों का कहना है कि नोटिस जारी होने के बाद सात बैंक्वेट हॉल के प्रबंधक हाईकोर्ट चले गए थे।
हाईकोर्ट में मामले की मंगलवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट को इन बैंक्विट हॉल के प्रबंधकों ने लिख कर दिया है कि वह अगले आदेश तक बैंक्विट हॉल का संचालन नहीं करेंगे। उनके शपथ पत्र देने के बाद ही रांची नगर निगम ने बैंक्वेट हॉल सील करने की कार्रवाई रोक दी है। बाजार शाखा के अधिकारियों का कहना है कि हाईकोर्ट ने 19 जुलाई अगली तारीख तय की है। 19 जुलाई को इस पर फैसला होगा। बाजार शाखा का कहना है कि अन्य गैर लाइसेंसी बैंक्वेट हाल को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही इसके लिए नोटिस निकाली जाएगी।

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