रांची नगर निगम नक्शा पास करने में तेजी लाए, Jharkhand High Court ने दिए निर्देश
झारखंड हाई कोर्ट में रांची नगर निगम को नक्शा को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि जब तक पर्याप्त लीगल अफसर की नियुक्ति नहीं होती तब तक पूर्व की व्यवस्था से ही नक्शा पास किया जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रांची नगर निगम के प्रशासक को हाजिर होने का निर्देश दिया।

राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand High Court के एक्टिंग चीफ जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ में रांची नगर निगम को नक्शा को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
अदालत ने कहा कि जब तक पर्याप्त लीगल अफसर की नियुक्ति नहीं होती, तब तक पूर्व की व्यवस्था से ही नक्शा पास किया जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रांची नगर निगम के प्रशासक को हाजिर होने का निर्देश दिया। द्वितीय पाली में निगम के प्रशासक सुशांत गौरव अदालत में हाजिर हुए।
कोर्ट ने प्रशासक से पूछा की नक्शा पास करने का काम धीमा क्यों है और इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है। प्रशासक ने अदालत को बताया कि अभी पर्याप्त लीगल अफसर की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इस कारण नक्शा पास करने में कठिनाई हो रही है।
इस पर अदालत ने कहा कि जब तक पर्याप्त लीगल अफसर नियुक्त न हो जाएं, तब तक पूर्व की तरह ही नक्शा पास करें और काम में तेजी लाएं। मामले में अगली सुनवाई चार अगस्त को निर्धारित की गई।
पूर्व की सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि नियमों के अनुसार नक्शा पास करने के तीसरे स्टेज में लीगल अफसर को कागजात की जांच कर सात दिनों में रिपोर्ट अग्रसारित की जाती थी।
इस व्यवस्था को बदल कर अपर प्रशासक को जांच का जिम्मा दिया गया है। इस पर निगम की ओर से बताया गया था कि नियम बदलने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है।
एसओपी के तहत नक्शा स्वीकृत लीगल अफसर को देखना है। इस पर कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि नियम में जो बदलाव करना है, उसे जल्द करें और ला अफसर की नियुक्ति पर जल्द निर्णय लें।
इस पर निगम की ओर से बताया गया था कि नक्शा स्वीकृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सहायक लीगल अफसर को लीगल अफसर का प्रभार दिया गया है। 25 अप्रैल से नक्शा पास होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।
इस संबंध में कंफेडरेशन आफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (क्रेडाई) की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है।
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