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    Ranchi News: रांची के 3 फेमस होटल होंगे सील? नगर निगम का बड़ा एक्शन, अधिकारियों की टीम पहुंची

    Updated: Fri, 13 Dec 2024 03:16 PM (IST)

    रांची नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स ट्रेड लाइसेंस और जल कर की जांच के लिए अभियान चलाया। स्टेशन रोड स्थित होटल रेडिएंट होटल कोणार्क और एवन गेस्ट हाउस की मापी की गई। न्यूक्लियस मॉल-2 के संचालक को बकाया होल्डिंग टैक्स का भुगतान करने का नोटिस जारी किया गया। कैंब्रियन स्कूल न्यूक्लियस मॉल-2 जानकी भवन और कोटक महिंद्रा भवन की भी जांच की गई।

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    भवन की जांच करते रांची नगर निगम के अधिकारी। जागरण

    जागरण संवाददाता, रांची। नगर निगम के प्रशासक के निर्देशानुसार सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार के नेतृत्व में निगम की टीम ने बुधवार व गुरुवार को निगम क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न आवासीय भवनों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस व जल कर इत्यादि की जांच की गई। इस क्रम में गुरुवार को स्टेशन रोड स्थित होटल रेडिएंट, हाटल कोणार्क व एवन गेस्ट हाउस में होल्डिंग टैक्स के निर्धारण के लिए टीम ने भवन की मापी की।

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    पूर्व में संबंधित होटलों के संचालकों को स्व कर निर्धारण के लिए नोटिस जारी किया गया था। नगर निगम के कर संग्रहकर्ता की ओर से भी कई बार संपर्क स्थापित किया गया था, लेकिन संबंधित लोगों को ओर से स्व कर निर्धारण के प्रति रूचि नहीं दिखाई गई। इन तीनों होटल की मापी करने के बाद सहायक प्रशासक ने होटल संचालकों को जल्द से जल्द होल्डिंग टैक्स का भुगतान करने का सख्त निर्देश दिया।

    होटल संचालकों से उन्होंने यह भी कहा कि निर्देश की अवहेलना करने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 की सुसंगत धाराओं के तहत होटल सील किया जाएगा।

    न्यूक्लियस मॉल-2 के संचालक को नोटिस, बकाया होल्डिंग टैक्स का करें भुगतान

    बुधवार को सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार के नेतृत्व में कांके रोड स्थित कैंब्रियन स्कूल, न्यूक्लियस माल-2, अंतु चौक स्थित जानकी भवन व यशोदा टावर स्थित कोटक महिंद्रा भवन की जांच की गई थी। निगम की टीम की ओर से कैंब्रियन स्कूल के पूरे परिसर का री-असेसमेंट करने का निर्देश व इससे संबंधित नोटिस दिया गया था। कांके रोड स्थित न्यूक्लियस माल-2 के संचालक को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द होल्डिंग टैक्स के बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

    अंतु चौक स्थित जानकी भवन के मालिक की ओर से पिछले कई वर्षों से होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं किया जा रहा था। इस कारण निगम की टीम ने पूरे भवन की मापी की और डिमांड जारी किया। साथ ही जल्द से जल्द होल्डिंग टैक्स का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। यशोदा टावर स्थित कोटक महिंद्रा बैंक की जांच के दौरान ट्रेड लाइसेंस नहीं पाया गया।

    बैंक प्रबंधन को 15 दिनों के अंदर लाइसेंस प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा टीम की ओर से विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ट्रेड लाइसेंस की जांच की गई। मौके पर नगर प्रबंधक, कर संग्रहकर्ता, श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

    ससमय करें होल्डिंग टैक्स का भुगतान:

    चंद्रदीप कुमार सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार ने कहा कि जिन भवनों का टैक्स काफी समय से बकाया है या व्यवसाय करने के बाद भी कामर्शियल होल्डिंग नहीं कराया गया है, वे जल्द से जल्द कामर्शियल होल्डिंग कराएं और होल्डिंग टैक्स का भुगतान करें। साथ ही जिन प्रतिष्ठानों के ट्रेड लाइसेंस की वैधता समाप्त हो गई है, वे जल्द से जल्द ट्रेड लाइसेंस का नवीकरण करा लें।

    आम लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि ससमय होल्डिंग टैक्स का भुगतान करें। व्यवसाय के लिए ट्रेड लाइसेंस प्राप्त कर लें, अन्यथा निगम की ओर से झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।