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    Ranchi Land Scam : जालसाजी का मास्‍टरमाइंड अफसर अली की बढ़ी रिमांड, अब 27 अप्रैल तक ED करेगी पूछताछ

    Updated: Tue, 23 Apr 2024 07:57 AM (IST)

    Ranchi Land Scam Case Update मूल डीड में हेराफेरी कर जमीन के रैयत व प्रकृति बदलने में माहिर अफसर अली की रिमांड बढ़ा दी गई है। अब 27 अप्रैल तक उससे पूछताछ होगी। वह भूमि घोटाले में गिरफ्तार रांची के पूर्व उपायुक्त निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन का खास सहयोगी है। उससे पिछले पांच दिनों से पूछताछ हो रही थी।

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    अफसर अली से 27 तक ईडी करेगी पूछताछ।

    राज्य ब्यूरो, रांची। Ranchi Land Scam Case Update : किसी भी भूमि से संबंधित मूल डीड में हेराफेरी कर जमीन के रैयत व प्रकृति बदलने में माहिर अफसर अली उर्फ अफ्सू खान (Afsar Ali) से ईडी अब 27 अप्रैल तक पूछताछ करेगी। गत वर्ष 14 अप्रैल को सेना के उपयोग वाली जमीन की खरीद-बिक्री मामले में गिरफ्तार अफसर को ईडी ने अब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) से जुड़े केस में गिरफ्तार किया है।

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    27 अप्रैल तक पूछताछ की मिली अनुमति

    उससे पिछले पांच दिनों से पूछताछ हो रही थी। ईडी (ED) ने सोमवार को रिमांड अवधि समाप्त होने पर उसे पीएमएलए की विशेष अदालत में प्रस्तुत किया और रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की। ईडी के आग्रह पर कोर्ट ने और पांच दिन यानी 27 अप्रैल तक पूछताछ की अनुमति दे दी है।

    जालसाजी का मास्‍टरमाइंड अफसर

    अफसर पर जमीन घोटाले (Ranchi Land Scam) के एक अन्य आरोपित सद्दाम हुसैन के साथ मिलकर भुइहरी जमीन के मूल दस्तावेज में हेराफेरी व जमीन की प्रकृति बदलने का आरोप है।

    उसने जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ की, जालसाजी की, सीएनटी एक्ट से संबंधित प्रतिबंधित श्रेणी की जमीन की प्रकृति बदल दी। वह जालसाजी का मास्टरमाइंड था।

    उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर रांची व कोलकाता स्थित भू-राजस्व विभाग के सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से यह जालसाजी की थी।

    सद्दाम के ठिकाने से बरामद डीड में अफसर ने की थी छेड़छाड़

    ईडी को अनुसंधान में जानकारी मिली है कि गत वर्ष 13 अप्रैल, 2023 को एक आरोपित सद्दाम हुसैन के ठिकाने से 1940 का डीड नंबर 3985 बरामद हुआ था। यह डीड 6.34 एकड़ जमीन के लिए तैयार हुआ था, जिसमें खाता नंबर 234 के कई प्लाट भी शामिल हैं।

    खाता नंबर 234 के प्लाट नंबर 989 की 84 डिसमिल व प्लाट नंबर 996 की 32 डिसमिल जमीन भी इसमें शामिल थी। ईडी के अनुसार दोनों ही प्लाट हेमंत सोरेन की कब्जे वाली बरियातू की 8.86 एकड़ जमीन का हिस्सा है।

    1940 की उक्त डीड की सभी 6.34 एकड़ जमीन भुइहरी प्रकृति की है, जिसकी खरीद-बिक्री प्रतिबंधित है, इसके बावजूद उसकी खरीद-बिक्री की गई। उक्त डीड की जमीन को भुइहरी प्रकृति से हटाने में सद्दाम को अफसर अली का साथ मिला था। मूल डीड में फर्जीवाड़ा करने के लिए इरशाद ने ही अफसर अली को रजिस्ट्रार आफ एश्योरेंस, कोलकाता से ब्लैंक पेपर उपलब्ध कराया था।

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