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    रांची की कैलाश कोठी को ध्वस्त करने का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

    Updated: Tue, 23 Dec 2025 07:33 PM (IST)

    रांची स्थित कैलाश कोठी को ध्वस्त करने का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद अब ...और पढ़ें

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    राज्य ब्यूरो, रांची। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस एसएस प्रसाद की अदालत ने रांची के बरियातू स्थित डीआईजी मैदान के पास बनी कैलाश कोठी के ध्वस्त करने के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है। मंगलवार को अदालत ने याचिका में कोई मेरिट नहीं पाते हुए इसे खारिज कर दिया।

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    पूर्व में मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने निर्णय लंबित रख लिया था। याचिका खारिज होने के बाद कैलाश कोठी को ध्वस्त करने का रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में खुशबू सिंह ने याचिका दाखिल की थी।

    पूर्व की सुनवाई दौरान कोर्ट ने रांची डीसी से प्लाट नंबर 1694 मौजा मोरहाबादी 33 डिसमिल जमीन का गजट नोटिफिकेशन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

    सुनवाई में कोर्ट ने मामले में रांची डीसी को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज को सत्यापित कर बताने को कहा था कि उक्त जमीन का अधिग्रहण किया गया है या नहीं। अगर इस जमीन का रिम्स द्वारा अधिग्रहण हुआ है तो उसका मुआवजा का भुगतान किया गया है या नहीं। इसके बाद रांची उपायुक्त और बड़गाईं सीओ की ओर से अदालत में मूल दस्तावेज पेश किया गया।

    इधर, प्रार्थी की ओर से बताया गया था कि अवैध अतिक्रमण बताते हुए कैलाश कोठी को हटाने का नोटिस चिपकाया गया है। लेकिन इस जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया था। प्रार्थी ने कैलाश कोठी का स्वामित्व दस्तावेज भी कोर्ट में प्रस्तुत किया। बताया गया कि यह कोठी जिस जमीन पर बनी है उसका रिम्स द्वारा अधिग्रहण नहीं किया गया है।

    हाई कोर्ट ने पिछले दिनों रिम्स से संबंधित एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान रिम्स की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। इस आदेश के आलोक में जिला प्रशासन की ओर से रिम्स की जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है।