Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रांची में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला, कोर्ट ने 4 आरोपियों को सुनाई अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा

    Updated: Mon, 24 Nov 2025 07:01 PM (IST)

    रांची में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत का यह फैसला समाज में एक मजबूत संदेश देता है कि ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपराधियों को सख्त सजा मिलेगी। 

    Hero Image

    कोर्ट ने सुनाया फैसला। (सांकेतिक फोटो)

    राज्य ब्यूरो, रांची। पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषी करार प्रेमी दीपक कुमार सहित चारों अभियुक्तों को अंतिम सांस तक जेल में रहने की कठोर सजा सुनाई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अदालत ने चारों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सजा पाने वालों में दीपक कुमार के साथ नितेश कुमार, बंटी तिर्की और गोपाल कोइरी शामिल है।

    अदालत में सभी को 20 नवंबर को दोषी ठहराया था। सजा एफएसएल रिपोर्ट में मिले ठोस साक्ष्य के आधार से सुनाई गई है। एक अन्य आरोपित नाबालिग है, जिसका मामला बाल न्यायालय में विचाराधीन है।

    अभियोजन के अनुसार पीड़िता का अभियुक्त दीपक से पहले परिचय था। दो अक्टूबर 2023 को दीपक ने उसे मिलने के लिए धुर्वा डैम बुलाया और बाद में खूंटी रोड स्थित डियर पार्क ले गया। जहां शारीरिक संबंध बनाया।

    वहीं से उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया और सभी ने मिलकर उसे दशम फाल ले जाने का दबाव बनाया। पीड़िता के मना करने के बावजूद आरोपितों ने उसे घुमाने के बहाने फाल ले गए, जहां उसके साथ सभी ने दुष्कर्म किया।

    अगले दिन तीन अक्टूबर को दीपक उसे धुर्वा डैम के पास छोड़ दिया। घर पहुंचकर पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद धुर्वा थाना में मामला दर्ज हुआ।

    पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। तब से चारों जेल में है।