Ranchi फ्लैट देने के नाम पर ठगी, तीन आरोपितों के खिलाफ कोर्ट ने लिया संज्ञान
रांची में फ्लैट देने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें तीन आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने संज्ञान लिया है। यह मामला संपत्ति विवाद और धोखाधड ...और पढ़ें

न्यायिक दंडाधिकारी एमके सिंह की अदालत ने फ्लैट देने के नाम पर ठगी के मामले में तीन आरोपितों के खिलाफ संज्ञान लिया है।
राज्य ब्यूरो, रांची। न्यायिक दंडाधिकारी एमके सिंह की अदालत ने फ्लैट देने के नाम पर ठगी के मामले में शुक्रवार को तीन आरोपितों के खिलाफ संज्ञान लिया है। अदालत ने शिकायत, दस्तावेजों और बहस सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।
शिकायतकर्ता नमिता सिंह की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह महाराणा ने अदालत में पक्ष रखा। अदालत ने इस मामले में कृष्णा नगर कालोनी रातू रोड निवासी राज वर्मा, उसकी पत्नी हेमा दुआ तथा पुंदाग रोड निवासी योगेश कुमार को आरोपित बनाया है।
आरोप है कि इन लोगों ने अपार्टमेंट में दो फ्लैट उपलब्ध कराने का झांसा देकर शिकायतकर्ता से 1.11 करोड़ लिया, लेकिन न तो तय समय पर फ्लैट का कब्जा दिया गया और न ही राशि वापस की गई।
शिकायत के अनुसार मामला ओशैनिक एक्सोटिका अपार्टमेंट, अरगोड़ा बाइपास से जुड़ा हुआ है। कई बार संपर्क और आग्रह के बावजूद जब समाधान नहीं हुआ तो पीड़ित ने अदालत में याचिका दाखिल की।
अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद संज्ञान लेते हुए तीनों आरोपितों के खिलाफ आगे की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई की 24 जनवरी को तय की गई है।

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