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    रामगढ़ में अवैध खनन और परिवहन पर शिकंजा, बालू-पत्थर चिप्स लदे 3 हाईवा/टर्बो जब्त

    Updated: Fri, 21 Nov 2025 08:14 PM (IST)

    रामगढ़ जिले में अवैध खनन और खनिजों के परिवहन पर रोक लगाने के लिए उपायुक्त के निर्देश के बाद कार्रवाई शुरू हो गई है। जिला खनन विभाग ने तीन हाईवा और एक टर्बो को जब्त किया है, जिनमें बालू और पत्थर चिप्स लदे हुए थे। वाहनों के चालकों द्वारा वैध कागजात पेश नहीं किए जा सके, जिसके बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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    अवैध खनन और परिवहन पर शिकंजा

    संवाद सहयोगी, रामगढ़। जिले में अवैध खनन, खनिजों के परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगाने के उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज के निर्देश का असर दिखने लगा है। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को हुई जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में उपायुक्त फैज अहमद ने अवैध खनन व परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश संबंधित अधिकारियों को दिया था। 

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    इसके बाद से जिला खनन विभाग ने गुरुवार की देर शाम से ही अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। इससे पूर्व बुधवार को दिशा की बैठक में तीनों विधायकों क्रमश: रामगढ़ विधायक ममता देवी, बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी व मांडू विधायक निर्मल महतो ने अवैध खनन व परिवहन का मामला उठाया था। 

    गुरुवार की रात्रि लगभग 11 बजे एक बालू लदा हाइवा पंजीयन संख्या-जेएच 02 बी-0113 को पीटीपीएस रोड संख्या 4 के पास सौंदा-पतरातू रोड से आते हुए बगैर परिवहन चालान के जब्त किया गया। जब्त हाइवा वाहन पर लगभग 1000 घनफुट बालू लदा हुआ पाया गया। 

    बगैर परिवहन चालान के जब्त

    तत्पश्चात छापामारी के क्रम में पतरातू खैरा मांझी रोड स्थित सावित्री पेट्रोल पंप के पास एक बालू लदे हाइवा पंजीयन संख्या जेएच02 बीभी-5214 बगैर परिवहन चालान के जब्त किया गया। 

    इसी क्रम में शुक्रवार को सुबह करीब 9 बजे रजरप्पा थानान्तर्गत कुल्ही चौक पर एक बगैर नंबर के पत्थर चिप्स लदे ट्रर्बो वाहन को रजरप्पा पुलिस द्वारा जब्त किया गया। वाहन पर कुल 200 घनफुट पत्थर चिप्स लदा था। 

    मालिक ने नहीं दिखाया वैध कागज

    इस संबंध में किसी भी प्रकार का वैध कागजात चालक, मालिक द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया। उक्त दोनों हाइवा वाहन सहित टर्बाे बाबत खनन राजस्व का क्षति तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के धारा 4, 21, झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित के नियम 54, द झारखंड मिनिरल्स (प्रिवेंशन आफ इलिगल माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज) नियम, 2017 के नियम 9, 13 के तहत वाहन मालिक एवं चालक पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।