रेलवे का नया नियम: ब्लॉगिंग और वीडियोग्राफी पर लगा बैन, उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई
भारतीय रेलवे ने ब्लॉगिंग और वीडियोग्राफी पर रोक लगा दी है। रेलवे का कहना है कि ड्यूटी समय में ऐसी गतिविधियां न केवल गंभीर सेवा–आचरण का उल्लंघन हैं, बल ...और पढ़ें

रेलवे ने ब्लॉगिंग और वीडियोग्राफी पर लगाई रोक। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, रांची। रेलवे प्रशासन ने ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने, ब्लॉगिंग करने और किसी भी प्रकार का कंटेंट तैयार करने पर सख्त नाराजगी जताते हुए इसे तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है।
प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, गार्डेन रीच, कोलकाता की ओर से आदेश जारी करते हुए कहा है कि ड्यूटी समय में ऐसी गतिविधियां न केवल गंभीर सेवा–आचरण का उल्लंघन हैं, बल्कि सुरक्षा और गोपनीयता के लिए भी बड़ा खतरा बन गई है।
आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि रेलवे के किसी भी परिसर जैसे स्टेशन, कार्यशाला, कंट्रोल रूम, कार्यालय, ट्रेन, यार्ड या किसी भी प्रतिबंधित क्षेत्र में ब्लॉगिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी या इंटरनेट मीडिया के लिए किसी भी प्रकार की रिकॉर्डिंग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
रेलवे प्रशासन का कहना है कि कुछ कर्मचारी ड्यूटी के दौरान ट्रेन संचालन, मेंटेनेंस, सुरक्षा व्यवस्थाओं और संवेदनशील परिसरों के वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर साझा कर रहे थे, जिससे रेलवे की पेशेवर छवि प्रभावित हो रही थी और सुरक्षा प्रोटोकाल भी खतरे में पड़ रहे थे।
मोबाइल फोन के उपयोग पर भी है सख्ती
निर्देश में यह भी जोड़ा गया है कि व्यक्तिगत मोबाइल फोन का उपयोग केवल आवश्यक संचार के लिए है और वह भी निर्धारित ब्रेक समय में ही किया जा सकेगा। ड्यूटी पर रहते हुए मोबाइल फोन से कंटेंट शूट करना, उसे संपादित करना या किसी भी प्लेटफार्म पर साझा करना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
रेलवे के आधिकारिक उपकरणों, कंप्यूटर, इंटरनेट या संसाधनों का उपयोग करते हुए किसी भी सोशल मीडिया कंटेंट निर्माण को भी गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
नियंत्रक अधिकारियों को कड़ा निर्देश
आदेश में सभी नियंत्रक अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और विभागीय प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि उनके अधीन कार्यरत कर्मचारी इन प्रावधानों का बिना किसी अपवाद के पालन करें।
उन्हें यह भी निर्देशित किया गया है कि कर्मचारियों को इस नियमावली के प्रति जागरूक करें और नियमित मानिटरिंग की व्यवस्था रखें।
उल्लंघन पर होगी कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई
रेलवे ने साफ चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ रेलवे नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें निलंबन, चार्जशीट, वेतन कटौती, सेवा अभिलेख में प्रतिकूल टिप्पणी से लेकर अन्य कठोर दंड भी शामिल हो सकते हैं।
रेलवे प्रशासन का कहना है कि यह कदम रेलवे परिसरों की सुरक्षा, परिचालन की गोपनीयता और कर्मचारियों की कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। आदेश के बाद संबंधित विभागों में सख्ती बढ़ा दी गई है

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