Jharkhand Election 2024: पूर्व मंत्री राधाकृष्ण किशोर की कांग्रेस में वापसी, छतरपुर सीट से लड़ सकते हैं चुनाव
पूर्व मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने एक बार फिर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उन्हें छतरपुर से मैदान में उतारा जा सकता है। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में आयोजित मिलन समारोह में किशोर ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस मुख्यालय में मंगलवार को कांग्रेस द्वारा घोषित उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल भी प्रदान किया गया।

राज्य ब्यूरो, रांची। पूर्व मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने एक बार फिर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। माना जा रहा है कि उन्हें छतरपुर से मैदान में उतारा जाएगा। महागठबंधन में यह सीट कांग्रेस के हिस्से में आई है।
मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में आयोजित मिलन समारोह में किशोर ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।
कमलेश ने कहा कि राधाकृष्ण के पार्टी में शामिल होने से झारखंड में कांग्रेस को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी। विधायक दल के नेता डा. रामेश्वर उरांव ने कहा कि इन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र छतरपुर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया।
सदस्यता ग्रहण करने के बाद किशोर ने कहा कि राजनीतिक परिस्थितियों के कारण मुझे कांग्रेस से दूर होना पड़ा था। जहां भी रहा कांग्रेस की नीतियों-सिद्धांतों से बंधा रहा।
घोषित उम्मीदवारों को सिंबल आवंटित
कांग्रेस मुख्यालय में मंलवार को कांग्रेस द्वारा घोषित उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल प्रदान किया गया। सिंबल लेने वालों में प्रमुख रूप से कांग्रेस विधायक दल नेता डॉ. रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, रामचंद्र सिंह, नमन विक्सल कोंगाड़ी, भूषण बाड़ा, जेपी भाई पटेल, अजय नाथ शाहदेव आदि उम्मीदवार अथवा उनके प्रतिनिधि शामिल थे।
कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा, सोनाल शांति, मदन मोहन शर्मा, कमल ठाकुर, गौतम उपाध्याय, राजन वर्मा आदि उपस्थित थे।
भाजपा नेता रणधीर सिंह को राहत
झारखंड हाई कोर्ट से भाजपा नेता रणधीर सिंह को राहत मिली है। हाई कोर्ट ने मंगलवार को उनके खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है।
पीठ ने मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। रांची में 23 अगस्त को भाजपा युवा मोर्चा की मोरहाबादी मैदान में रैली के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ झड़प मामले में रणधीर कुमार सिंह के खिलाफ प्राथमिकी की गई है।
बता दें कि पूर्व में इसी मामले में हाई कोर्ट ने भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, अमर कुमार बाउरी, संजय सेठ, बीडी राम सहित 21 आरोपितों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।
पंकज मिश्रा 823 दिन बाद जमानत पर रिहा
साहिबगंज जिले में अवैध खनन के जरिए मनी लांड्रिंग करने के आरोपित पंकज मिश्रा मंगलवार को 823 दिनों बाद जेल से बाहर निकले। झारखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को जेल में लंबी अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की थी।
मंगलवार को पंकज मिश्रा की ओर से निचली कोर्ट मे बेल बांड भरा गया। उसके बाद उन्हें रिहा करने का आदेश जारी किया गया। ईडी ने पूछताछ के दौरान 20 जुलाई 2022 को पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया था। है।
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