Jharkhand Cabinet Meeting: आवास बोर्ड के आवंटन में दिव्यांगों का कोटा अब 5%, हेमंत सरकार का बड़ा फैसला
झारखंड राज्य मंत्रिपरिषद ने आवास बोर्ड के आवंटन में दिव्यांगों का कोटा 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया है। इसके साथ ही, हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड को प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपये की राशि, शिक्षकों के लिए नई प्रोन्नति नियमावली, और एड्स रोकथाम के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव फोरम के गठन को मंजूरी दी गई है।

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य मंत्रिपरिषद ने आवास बोर्ड की नियमावली में संशोधन किया है। अब आवास बोर्ड के भूखंड या मकान आवंटन में दिव्यांग श्रेणी के लोगों को पांच प्रतिशत कोटा दिया जाएगा। पहले यह कोटा तीन प्रतिशत था। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा, कैबिनेट ने हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के संचालन के लिए प्रतिवर्ष 3 करोड़ की राशि देने की स्वीकृति दी है। राजकीय प्रारंभिक शिक्षकों की प्रोन्नति नियमावली में भी संशोधन को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। इसके तहत अब आठ श्रेणियों में प्रोन्नति दी जाएगी।
कैबिनेट ने राज्य में एड्स बीमारी की रोकथाम और रक्तदान को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव फोरम के गठन के प्रस्ताव को भी सहमति दी है। इसमें क्षेत्र के विधायक, विकास आयुक्त समेत दूसरे लोग शामिल रहेंगे।
मंत्रिपरिषद के निर्णय की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि लेजिस्लेटिव फोरम के गठन का उद्देश्य जिला स्तरीय एड्स नियंत्रण समिति को मजबूत करना है। लातेहार जिले में बरवाडीह से भंडरिया पथ के चौड़ीकरण के लिए 114 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
एनसीसी के कैडेट और अधिकारियों का भत्ता बढ़ा
कैबिनेट ने नेशनल कैडेट कर के अधिकारियों और कैडेट्स को यात्रा करने के लिए ट्रेन में एसी -3 बोगी का टिकट देने की सहमति दी है। इसके साथ ही कैंप के दौरान उनके दैनिक भत्ते को समेकित तौर पर 265 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है।
राज्य के राजपत्रित अधिकारियों को मिलने वाले मोबाइल के लिए 25000 की राशि तय की गई है। जबकि मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए प्रतिमाह 500 रुपए दिए जाएंगे।
पांच सितारा ताज होटल की उंचाई बढ़ी
कैबिनेट ने रांची के कोर कैपिटल क्षेत्र में बनने वाले ताज होटल की उंचाई 26 मीटर से बढ़ाकर 27 मीटर करने की स्वीकृति दी है। जबकि इसके एफएआर को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया गया है।
झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद नियमावली में संशोधन कर सर्टिफिकेट लेने के लिए तय दर में संशोधन किया गया है।
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