छह वर्षों में बच्ची का सुराग नहीं ढूंढ पाई पुलिस, गुमला एसपी ने कोर्ट में कहा-तलाश के लिए एसआइटी बनाई गई है हुजूर
झारखंड हाई कोर्ट में गुमला की एक नाबालिग के गुमशुदा होने के मामले को लेकर दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने गुमला एसपी से मामले में अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रस्तुत करने को कहा है। अगली सुनवाई नवंबर में होगी। अदालत ने एसपी के बयान को रिकार्ड पर लेते हुए उन्हें अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

राज्य ब्यूरो,रांची । झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ में गुमला की एक नाबालिग के गुमशुदा होने के मामले को लेकर दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद अदालत ने गुमला एसपी से मामले में अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रस्तुत करने को कहा है। अगली सुनवाई नवंबर में होगी।
इससे पहले सुनवाई के दौरान गुमला एसपी कोर्ट में उपस्थित हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि बच्ची की खोजबीन के लिए एसआइटी का गठन किया गया है।
टीम बच्ची को ढूंढने का प्रयास कर रही है। अदालत ने एसपी के बयान को रिकार्ड पर लेते हुए उन्हें अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
इस संबंध में नाबालिग की मां ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। यह मामला वर्ष 2019 का है। पिछली सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता शैलेश पोद्दार ने आरोप लगाया था कि नाबालिग बच्ची की तस्करी हो सकती है।
इतने दिनों बाद भी अभी तक पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई है। तब अदालत ने एसपी से पूछ था कि छह साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नाबालिग बच्ची का कोई सुराग क्यों नहीं मिल पाया है। कोर्ट ने एसपी को केस डायरी और जांच की अद्यतन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत होने का निर्देश दिया था।
नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने वाला गया जेल
संवाद सूत्र, पतरातू वैली (रामगढ़)। पतरातू पुलिस ने मंगलवार को गढ़वा के भवनाथपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले मृत्युंजय यादव 28 वर्ष को जेल भेज दिया।
पतरातू थाना प्रभारी शिवलाल कुमार गुप्ता ने बताया कि। मृत्युंजय यादव पूर्व में पतरातू थाना क्षेत्र के ग्राम कोतो में रहकर यहां किसी कंपनी में काम करता था। वह वर्तमान में छत्तीसगढ़ में रह रहा था।
मृत्युंजय कुमार ने कुछ दिनों पूर्व यहां की एक नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। इसकी शिकायत लड़की के परिजनों द्वारा की गई थी।
इस पर कार्रवाई करते हुए पतरातू थाना कांड संख्या 228/2025 के तहत धारा 137(2)/96 बीएनएस प्राथमिक दर्ज कर मृत्युंजय यादव को जेल भेज दिया गया है।
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