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    Jharkhand News: झारखंड के माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक बनने के लिए स्नातक में अब 50 प्रतिशत अंक जरूरी

    By M EkhlaqueEdited By:
    Updated: Mon, 28 Feb 2022 09:59 PM (IST)

    Jharkhand News झारखंड के सरकारी स्कूलों में शारीरिक शिक्षक बनने के लिए अब स्नातक में 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य कर दिया गया है। वर्ष 2016-17 में हुई नियुक्ति में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक ही था। किसी संकाय में स्नातक के साथ बीपीएड उत्तीर्ण बन सकेंगे शारीरिक शिक्षक।

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    Jharkhand News: शारीरिक शिक्षक बनने के लिए अब स्नातक में 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य कर दिया गया है।

    रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक बनने के लिए अब स्नातक में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने इसे लेकर नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया है। इसके तहत स्नातक के किसी भी संकाय कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण तथा बीपीएड (शारीरिक शिक्षा में स्नातक) की डिग्री हासिल करनेवाले अभ्यर्थी नियुक्ति को लेकर होनेवाली प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।

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    पहले स्नातक में 45 प्रतिशत अंक पर ही होती थी बहाली

    राज्य में वर्ष 2016-17 में शारीरिक शिक्षकों की ही हुई नियुक्ति में अभ्यर्थियों के लिए स्नातक में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक अनिवार्य किया गया था। इस बार इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। हालांकि पिछली बार की तरह इस बार भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के अलावा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए इस न्यूनतम अंक प्रतिशत में पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इस तरह, न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थी शारीरिक शिक्षक नियुक्ति को लेकर होनेवाली प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। वर्ष 2016-17 में हुई नियुक्ति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया था।

    झारखंड से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य

    शारीरिक शिक्षकों की होनेवाली नियुक्ति के लिए भी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड के स्कूल, कालेजों से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को इससे छूट दी गई है। साथ ही अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

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