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Hemant Soren: हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका को अप्रासंगिक बताया

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका को अप्रासंगिक बताया और इस याचिका पर अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया। हेमंत सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी के मामले में झारखंड हाई कोर्ट का फैसला नहीं आने का मामला उठाया था और हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट द्वारा ईडी की गिरफ्तारी को सही बताया था।

By Manoj Singh Edited By: Shoyeb Ahmed Updated: Fri, 10 May 2024 08:37 PM (IST)
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हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं दी राहत (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, रांची। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका को अप्रासंगिक बताते हुए उन्हें अंतरिम जमानत देने से इन्कार कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने कहा कि हेमंत सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी के मामले में झारखंड हाई कोर्ट का फैसला नहीं आने का मामला उठाया था।

हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, इस कारण यह याचिका अब प्रभावहीन हो गई है। इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती। अदालत ने याचिका निष्पादित करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट द्वारा ईडी की गिरफ्तारी को सही बताए जाने के आदेश के खिलाफ भी एसएलपी दाखिल की है। इस एसएलपी पर सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन अपनी अन्य बातों को रख सकते हैं।

हेमंत सोरेन की याचिका में ये बताया

बता दें कि हेमंत सोरेन ने पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर हाई कोर्ट ने 28 फरवरी को सुनवाई पूरी कर ली थी, लेकिन अभी तक फैसला नहीं सुनाया है। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द फैसला सुनाने का निर्देश देने का आग्रह किया था।

फैसला आने तक उन्होंने अंतरिम जमानत देने का भी आग्रह किया था। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित थी। इस बीच तीन मई को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हेमंत की याचिका खारिज कर दी और गिरफ्तारी को सही बताया था।

13 मई को होगी सुनवाई

याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर 13 मई को सुनवाई निर्धारित है।

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