PAN Aadhaar Link: अब अगर पैन आधार लिंक नहीं किया, तो भुगतना होगा ये अंजाम... पढ़ें Govt NOTICE
PAN Aadhaar Linking यदि आप 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपको कई आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है। जुर्माने की रकम कम से कम 1000 रुपये रखी गई है।

रांची, जेएनएन। PAN Aadhaar Link अपने स्थायी पता संख्या, या पैन को अपने आधार से जोड़ने के लिए बहुत कम समय बचा है। यह महत्वपूर्ण है कि यदि आप इस समय सीमा में PAN Aadhaar Link नहीं करते हैं तो क्या होगा। आपको 31 मार्च तक आपके पैन को आपके आधार नंबर से जोड़ना ही होगा। हालांकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या सीबीडीटी ने आधार और पैन को जोड़ने की समय सीमा को बार-बार टाला है, लेकिन विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अबकी बार PAN Aadhaar Link करना अनिवार्य है।
सीबीडीटी ने एक अधिसूचना में कहा, केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के चलते हितधारकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए आयकर अधिनियम के तहत अनुपालन के लिए समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया है। पैन को आधार से जोड़ने के लिए आयकर विभाग को आधार नंबर के बारे में सूचित करने की समय सीमा 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है। यदि आप 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपको अपने पैन को निष्क्रिय करने सहित कई दंड का सामना करना पड़ सकता है। जब आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो यह वैसा ही होता है जैसे कि आपके पास इनकम बताने की अहम दस्तावेज ही नहीं है।
पैन-आधार लिंक नहीं किया तो बढ़ेंगी मुश्किलें
- सरकार ने 1961 के आयकर अधिनियम में एक नई धारा 234H जोड़ी है। यह अधिकारियों को समय सीमा तक काम पूरा नहीं करने पर व्यक्ति पर जुर्माना लगाने की अनुमति देता है। हालांकि, सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि जुर्माना 1,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकता। हालांकि, यह एकमात्र जुर्माना नहीं है जिसका आप सामना करेंगे; अमान्य पैन प्रदान करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
- यदि आपके पास एक सक्रिय पैन नहीं है, तो आप ऐसा कोई भी कार्य करने में असमर्थ होंगे जिसके लिए दस्तावेज की आवश्यकता हो। इसमें कोई भी निवेश शामिल है जहां लेनदेन को पूरा करने के लिए आपके केवाईसी की आवश्यकता होती है, जैसे कि बैंक खाता, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, या अन्य निवेश। केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, आपके पास एक सक्रिय पैन होना चाहिए।
- यदि आपका पैन बैंक खाते से लिंक नहीं है, तो आपको डबल टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) का भुगतान करना होगा। अगर आपका बैंक खाता आपके पैन से जुड़ा है, तो आपको 10% टीडीएस देना होगा।
सीबीडीटी के अनुसार, यदि आप नियत तारीख के बाद अपने पैन और आधार को लिंक करते हैं, तो सरकार लिंकिंग के समय जुर्माना लगा सकती है। नतीजतन, यह अनुशंसा की जाती है कि पैन आधार को 31 मार्च, 2022 से पहले जोड़ा जाए। पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के दो तरीके हैं। एक तरीका एसएमएस का उपयोग करना है, जबकि दूसरा आयकर विभाग के आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करना है।
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