JPSC: सहायक आचार्य नियुक्ति में आया ताजा अपडेट, 151 सीटें सुरक्षित रखने का आदेश
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सहायक आचार्य (कक्षा 6 से 8) की नियुक्ति में नार्मलाइजेशन फार्मूला लागू करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई हुई। अदालत ने जेएसएससी को 151 सीटें सुरक्षित रखने का आदेश दिया। मामले में जवाब दाखिल करने को कहा गया है।

राज्य ब्यूरो, रांची । झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सहायक आचार्य (कक्षा 6 से 8) की नियुक्ति में नार्मलाइजेशन फार्मूला लागू करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई हुई। अदालत ने जेएसएससी को 151 सीटें सुरक्षित रखने का आदेश दिया।
मामले में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। शशि रंजन भारती सहित 151 ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बताया कि जेएसएससी ने सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था।
परीक्षा के बाद आंसर शीट जारी हुई, जिसमें कई अभ्यर्थियों के अंक उत्तीर्ण अंक से अधिक थे, लेकिन उन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए नहीं बुलाया गया, जबकि कम अंक वाले अभ्यर्थियों को बुलाया गया।
जेएसएससी ने बताया कि नार्मलाइजेशन फार्मूला लागू होने से उनके अंक कम हो गए। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि विज्ञापन में नार्मलाइजेशन फार्मूला अंतिम चयन सूची के दौरान लागू करने की बात थी।
लेकिन आयोग ने इसे दस्तावेज सत्यापन से पहले ही लागू कर दिया। सभी याचिकाकर्ता पारा शिक्षक श्रेणी से हैं, जिनके लिए 2734 सीटें आरक्षित थीं, लेकिन नार्मलाइजेशन के कारण केवल 276 अभ्यर्थी चयनित हुए।
इससे 2200 से अधिक सीटें रिक्त रह गईं। याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि मामले के लंबित रहने तक उनके लिए सीटें सुरक्षित रखी जाएं। अदालत ने जेएसएससी को 151 सीटें सुरक्षित रखने का निर्देश देते हुए जवाब मांगा है।
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