अब सड़क सुरक्षा के लिए मिलेगी पहले से तीन गुना अधिक राशि,परिवहन विभाग ने जारी की अधिसूचना
ए राज्य सरकार ने पूर्व निर्धारित राशि को तीन गुना तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस आलोक में सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार परिवहन विभाग द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत वाहन चालकों से वसूली गई जुर्माना राशि में से 30 प्रतिशत राशि सड़क सुरक्षा कोष के माध्यम से विभिन्न कार्यों में खर्च की जाएगी।

राज्य ब्यूरो,रांची। झारखंड में सड़कों पर खामियों को दूर करने के लिए पहले से निर्धारित मानकों को दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार ने पूर्व निर्धारित राशि को तीन गुना तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
इस आलोक में सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार परिवहन विभाग द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत वाहन चालकों से वसूली गई जुर्माना राशि में से 30 प्रतिशत राशि सड़क सुरक्षा कोष के माध्यम से विभिन्न कार्यों में खर्च की जाएगी।
पूर्व में परिवहन विभाग द्वारा वसूली गई जुर्माना राशि में से महज 10% सड़क सुरक्षा के मद में खर्च की जाती थी। परिवहन विभाग में मौजूद सड़क सुरक्षा कोष का उपयोग सड़क दुर्घटनाओं को कम करने, सुरक्षित परिवहन प्रणालियों के विकास, नीति निर्माण, सुरक्षित बुनियादी ढांचे में निवेश और सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियानों के लिए किया जाता रहा है।
यह फंड विकासशील राष्ट्रों में सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों को मजबूत बनाने, हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति करने पर खर्च किया जाता है।
झारखंड में वर्तमान में 5.5 करोड़ रुपये के आसपास सड़क सुरक्षा विभाग को अपनी योजनाओं के लिए बजट का प्रविधान किया गया था। अब यह राशि 15 करोड़ रुपये के ऊपर हो जाएगी।
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