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    Aadhaar Card: झारखंड में अब प्रज्ञा केंद्रों पर नहीं बनेगा नया आधार कार्ड, यहां ध्यान से पढ़ लें एक-एक बात

    Updated: Mon, 28 Jul 2025 10:28 PM (IST)

    झारखंड में अब प्रज्ञा केंद्रों पर नया आधार पंजीकरण नहीं होगा केवल आधार अपडेट किया जाएगा। इन केंद्रों पर मोबाइल नंबर पता और ईमेल जैसी जानकारी ही अपडेट की जा सकेगी। सरकार ने गड़बड़ियों को रोकने के लिए यूआईडीएआई के साथ नया करार किया है जिसके तहत संचालकों को छुट्टी के दिन किट चलाने और घर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य के पंचायतों या शहरी निकाय के वार्ड कार्यालयों में संचालित या संचालित होने वाले प्रज्ञा केंद्रों में आधार पंजीकरण नहीं होगा। वहां नया आधार नहीं बनेगा। अलबत्ता इन प्रज्ञा केंद्रों में आधार अपडेट किया जाएगा।

    इनमें आधार में सिर्फ मोबाइल नंबर, पता, ईमेल में ही सुधार होगा। राज्य सरकार ने यूआइडीएआई के निर्देश पर इसे लेकर कामन सर्विस सेंटर-स्पेशल परपस व्हीकल (सीएससी-एसपीवी) के साथ नए सिर से करार किया गया है।

    पूर्व में हुए करार में इन केंद्रों पर आधार पंजीकरण का भी प्रविधान किया गया था, जिसे अब रद कर दिया गया।

    नए सिरे से हुए करार में प्रज्ञा केंद्रों में आधार के अद्यतीकरण में होने वाली गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए भी कई प्रविधान किए गए हैं।

    आधार किट घर ले जाने की नहीं होगी अनुमति

    जैसे, अब प्रज्ञा केंद्रों के आधार संचालकों को अवकाश के दिन आधार किट के संचालन की अनुमति नहीं होगी। ऐसे में अवकाश के दिन आधार अद्यतन नहीं होगा। साथ ही उन्हें आधार किट घर ले जाने की भी अनुमति नहीं होगी।

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    यह भी प्रविधान किया गया है कि पंचायत भवन में आधार केंद्र का संचालन उस संचालक द्वारा किया जाएगा, जिसे संबंधित पंचायत में 'डिजिटल पंचायत योजना' के अंतर्गत प्रज्ञा केंद्र के लिए पहले से ही नामित किया गया है।

    आधार अद्यतन के संबंध में यूआइडीएआई द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देश आधार केंद्रों पर लागू होंगे। संचालकों को आधार किट का संचालन केवल सरकारी परिसरों जैसे ग्राम पंचायत भवन, वार्ड कार्यालय, यूएलबी में करना होगा।

    उपायुक्त की निगरानी में होगा संचालन

    प्रत्येक जिलों में ऐसे आधार केंद्र का संचालन उपायुक्त सह सह रजिस्ट्रार की निगरानी में होगा। वे इसके प्रशासनिक अधिकारी होंगे। उनके कार्यालय को जिले के अधिकार क्षेत्र में स्थापित आधार केंद्र का नियंत्रण कार्यालय कहा जाएगा। सरकारी परिसर का आवंटन नियंत्रण कार्यालय द्वारा किया जाएगा।