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    Jharkhand हाई कोर्ट से निशिकांत दुबे को राहत, प्राथमिकी रद

    By Manoj Singh Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 06:20 PM (IST)

    झारखंड हाई कोर्ट ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ देवघर के मनोहरपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि पुलिस ने मा ...और पढ़ें

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    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदातल में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे Nishikant Dubey की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने निशिकांत दुबे के खिलाफ देवघर के मनोहरपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी निरस्त कर दी है।

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    अदालत ने प्राथमिकी निरस्त करते हुए कहा कि मामले में पुलिस ने अपनी भूमिका का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी को जानबूझकर फंसाया गया है।

    अदालत ने यह भी माना कि इस प्रकरण में आपराधिक कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कोई ठोस आधार नहीं बनता। निशिकांत ने देवघर के मोहनपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी और उसके आधार पर दाखिल चार्जशीट को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

    उनकी ओर से प्राथमिकी को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए निरस्त करने का आग्रह किया गया था। उन पर आरोप था कि मोहनपुर थाना क्षेत्र के बाजार में बैल की खरीद-बिक्री करने वाले एक व्यक्ति को उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठिया बताते हुए के साथ मारपीट की और उसके बैल भगा दिए।

    उस व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया था। सांसद निशिकांत दुबे का पक्ष था कि संबंधित क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा गाय-बैल की तस्करी की जाती है और इसी संदर्भ में उन्होंने कार्रवाई की थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने प्राथमिकी को निरस्त कर दिया।