Jharkhand: कैबिनेट से आज मिल सकती है नई उत्पाद नीति को मंजूरी, शराब की कीमत पर क्या होगा असर? यहां जानें सबकुछ
झारखंड सरकार की नई उत्पाद नीति को गुरुवार को कैबिनेट से स्वीकृति मिलने की संभावना है। उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि सभी प्रक्रिया पूरी कर फाइल कैबिनेट को भेजी गई है। स्वीकृति के बाद नोटिफिकेशन होगा और कम से कम 45 दिनों में नई नीति लागू होगी। संभावना है कि एक अगस्त से नई उत्पाद नीति के तहत राज्य में शराब की खुदरा बिक्री शुरू हो जाएगी।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड सरकार की प्रस्तावित नई उत्पाद नीति को गुरुवार की कैबिनेट से स्वीकृति मिल सकती है। एक दिन पहले ही उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने इसकी संभावना जताई थी।
उन्होंने बताया था कि नई उत्पाद नीति से संबंधित सभी प्रक्रिया का पालन करते हुए फाइल कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजी गई है।
कैबिनेट की स्वीकृति के बाद नोटिफिकेशन होगा। इसके बाद नई नीति लागू करने के लिए कम से कम 45 दिनों का समय चाहिए।
हालांकि, संभावना बन रही है कि एक अगस्त से ही नई उत्पाद नीति के तहत राज्य में शराब की खुदरा बिक्री होगी।
इसके पीछे का यह तर्क दिया जा रहा है कि वर्तमान उत्पाद नीति में यह उल्लेख है कि किसी भी प्लेसमेंट एजेंसी को नई व्यवस्था होने तक 120 दिनों के लिए अवधि विस्तार दिया जा सकता है।
वर्तमान उत्पाद नीति 31 मार्च 2025 तक ही प्रभावी थी, लेकिन नई उत्पाद नीति अस्तित्व में नहीं आने के चलते वर्तमान व्यवस्था के तहत ही 120 दिन यानी चार महीने के लिए अवधि विस्तार दिया गया है। यानी, नियमत: 31 जुलाई तक ये प्लेसमेंट एजेंसियां शराब की खुदरा बिक्री कर सकती हैं।
नई नीति में शराब की कीमत को लेकर अलग-अलग दावे
नई उत्पाद नीति के तहत बिकने वाली शराब की कीमत को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ उत्पाद विभाग ने कीमत घटने का दावा किया है तो दूसरी तरफ निजी शराब व्यवसायियों ने शराब की कीमत बढ़ने की संभावना जताई है।
विभाग ने बंगाल, छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मूल्य वर्धित कर (वैट) को 75 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने की तैयारी का दावा किया है और कहा है कि इससे शराब की कीमत घटेगी। वहीं, व्यवसायियों का कहना है कि नई नीति में एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी।
इसका असर शराब की कीमत पर भी पड़ेगा। इतना ही नहीं, व्यवसायियों का कहना है कि 2010 में अधिसूचित वैट अस्तित्व में आया तो शराब की कीमत में उछाल आएगा।
इसपर विचार चल रहा है। ऐसी स्थिति में एक्साइज ट्रांसपोर्ट ड्यूटी (ईटीडी) के साथ-साथ उक्त वैट को भी जोड़ा जा सकता है। इससे शराब की वर्तमान कीमत में डेढ़ गुणा तक वृद्धि हो सकती है।
दुकानदारों को मिलेगा 12 प्रतिशत मार्जिन, मॉडल शाप भी परिभाषित
नई उत्पाद नीति में निजी दुकानदारों को 12 प्रतिशत मार्जिन मिलेगा। पहले यह 10 प्रतिशत किया गया था। सुझाव व आपत्तियों के बाद विभाग ने दुकानदारों के हित में यह निर्णय लिया।
प्रत्येक दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक उत्पाद परिवहन कर जेएसबीसीएल के बैंक खाते में अग्रिम रूप से प्रत्येक माह की 25 तारीख को जमा करना अनिवार्य है।
इसमें अप्रैल, मई व जून में नौ-नौ प्रतिशत, जुलाई व अगस्त में छह-छह प्रतिशत, सितंबर में सात प्रतिशत, अक्टूबर से मार्च तक प्रत्येक महीने नौ-नौ प्रतिशत राशि उत्पाद परिवहन कर के रूप में जमा करना होगा।
प्रत्येक माह के 25 तारीख तक उत्पाद परिवहन कर जमा नहीं करने पर विलंब होने की स्थिति में मासिक देय उत्पाद परिवहन कर पर प्रतिदिन 0.5 प्रतिशत की दर से विलंब शुल्क की राशि की वसूली होगी।
पहले यह पांच प्रतिशत की दर से होता था। नई नियमावली में मॉडल शॉप भी परिभाषित है। इसके तहत नगर निगम व नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित वातानुकूलित एवं न्यूनतम 600 वर्गफीट की दुकान को लाइसेंस मिलेगा।
यहां शराब का सेवन करने वालों के अल्पाहार के लिए किचन की व्यवस्था होगी। यह माडल शाप विदेशी शराब की ऑफ बिक्री की दुकान के धारक को ही दी जा सकेगी। मॉडल शॉप के तहत शराब पीने की अनुमति दुकान से संलग्न परिसर में दी जाएगी।

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