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    झारखंड सरकार पर 2 हजार का जुर्माना, सांसद निशिकांत के मामले को लेकर HC ने जताई नाराजगी

    By Manoj Singh Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 06:14 PM (IST)

    गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर बैल कारोबारी को पिटने का आरोप है। इस मामले में झारखंड सरकार को जवाब दाखिल करना था, पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। अदालत ने इस लापरवाही के लिए सरकार पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अब देखना है कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है।

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    झारखंड हाई कोर्ट में सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ देवघर में दर्ज मामलों को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई।

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट में सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ देवघर में दर्ज मामलों को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया।

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    अदालत ने जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जताते हुए सरकार पर दो हजार का जुर्माना लगाया है। निशिकांत दुबे ने मोहनपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देते हुए उसे निरस्त करने का आग्रह किया है। कोर्ट ने मामले में निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक बरकरार रखा है।

    बता दें कि देवघर के मोहनपुर थाना में सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ 2024 में प्राथमिकी दर्ज की गई है। निशिकांत दुबे पर आरोप है कि उन्होंने मोहनपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जो बाजार में बैल खरीद बिक्री करता था उसे बांग्लादेशी घुसपैठिया बताते हुए उसके साथ मारपीट की थी और उसका बैल भगा दिया था।

    निशिकांत दुबे ने उस व्यक्ति को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था। निशिकांत दुबे का कहना है कि यह मामला राजनीति से प्रेरित होकर दर्ज कराया गया है।