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    झारखंड से मैट्रिक-इंटर पास करनेवालों को ही राज्य में मिलेगी नौकरी, यहां पढ़ें पूरी नियमावली

    By Sujeet Kumar SumanEdited By:
    Updated: Fri, 13 Aug 2021 10:13 PM (IST)

    Jharkhand News Jharkhand Planning Manual झारखंड में नियोजन नियमावलियों के संशोधित प्रारूपों का गजट प्रकाशित किया गया है। गजट प्रकाशन के साथी ही पूरे प्रदेश में लागू हो गया है। आयोग के लिए परीक्षा संचालन नियमावली में भी संशोधन किया गया है।

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    Jharkhand News, Jharkhand Planning Manual झारखंड में नियोजन नियमावलियों के संशोधित प्रारूपों का गजट प्रकाशित किया गया है।

    रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नौकरियों के लिए अब झारखंड के ही किसी मान्यताप्राप्त स्कूल से 10वीं-12वीं पास होना अनिवार्य होगा। इसको लेकर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने तमाम परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधित प्रारूपों का गजट प्रकाशित कर दिया है। राज्य में परीक्षा संचालन से संबंधित तमाम नियमावलियों में संशोधन को लेकर हाल में ही कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की थी। इसके साथ ही सभी प्रकार की परीक्षाओं में जो संशोधन हुआ है, वह गजट प्रकाशन के साथ ही पूरे प्रदेश में लागू हो गया है। इन संशोधित नियमावलियों के आधार पर ही झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग आने वाले दिनों में परीक्षाओं का संचालन करेगा। आयोग के लिए परीक्षा संचालन नियमावली में भी संशोधन किया गया है।

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    कौन-कौन सी नियमावली बदली

    -झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली

    -झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग नियमावली

    -कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली

    -कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तरीय संचालन नियमावली

    -हिंदी टंकण में अर्हता धारक पद के लिए परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन

    आनेवाली परीक्षाओं में क्या होगा बदलाव

    -झारखंड से मैट्रिक-इंटर पास छात्रों को ही रोजगार के अवसर मिलेंगे।

    -कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर पास अंक लाना होगा अनिवार्य। पूर्व में दोनों विषयों में अलग-अलग पास होना जरूरी था। यह अंक मेधा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा।

    -चिह्नित क्षेत्रीय अथवा जनजातीय भाषा में पास अंक लाना अनिवार्य होगा।

    -सामान्य ज्ञान की परीक्षा में 30 फीसद अंक लाना अनिवार्य होगा।

    -मेधा सूची में दो लोगों को एक समान अंक मिलने की स्थिति में उनकी जन्मतिथि भी एक समान होने की स्थिति में मैट्रिक-इंटर में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची में नाम दर्ज होगा।

    -किसी भी प्रकार की नौकरी के लिए अब एक ही परीक्षा ली जाएगी।

    -आरक्षित वर्ग के बच्चों के लिए झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करने का नियम शिथिल रहेगा।

    -विभागीय परीक्षा के लिए कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग के लिए 10 मिनट में 250 शब्द टाइप करने की अनिवार्यता होगी। इसमें दो प्रतिशत से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए।

    कोटिवार न्यूनतम अंक इस प्रकार हैं

    अनारक्षित - 40 प्रतिशत

    एससी, एसटी एवं महिला - 32 प्रतिशत

    अन्य पिछड़ा वर्ग - 34 प्रतिशत

    पिछड़ा वर्ग - 36.5 प्रतिशत

    आदिम जनजाति समूह - 30 प्रतिशत

    आर्थिक रूप से कमजोर - 40 प्रतिशत

    राज्य स्तरीय क्षेत्रीय-जनजातीय भाषा

    -उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़‍िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और ओड़‍िया।