ANM appointment के लिए मैट्रिक में 45 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता खत्म, जानिए कितनी vacancies एवं कितना मिलेगा वेतन
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) नियुक्ति में आवश्यक अर्हता में संशोधन किया गया है। एएनएम के 3181 पदों पर नियुक्ति को लेकर आयोजित होनेवाली प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए मैट्रिक में न्यूनतम 45 प्रतिशत की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। मैट्रिक के साथ 18 माह का एएनएम प्रशिक्षण उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र होना चाहिए।
राज्य ब्यूरो,रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) नियुक्ति में आवश्यक अर्हता में संशोधन किया गया है।
एएनएम के 3,181 पदों पर नियुक्ति को लेकर आयोजित होनेवाली प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए मैट्रिक में न्यूनतम 45 प्रतिशत की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।
अब मैट्रिक (10वीं) उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकती हैं। उनके पास 18 माह का एएनएम प्रशिक्षण उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र होना चाहिए।
साथ ही उनका झारखंड राज्य नर्सिंग काउंसिल से निबंधन होना चाहिए।एएनएम के पदों पर नियुक्ति सातवां पुनरीक्षित वेतनमान 5200-20,200 ग्रेड पे 2400 में की जाएगी।
आयोग ने कार्मिक विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर अर्हता में संशोधन किया है। साथ ही आनलाइन आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी है।
अब अभ्यर्थी 15 सितंबर तक आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। किए गए आनलाइन आवेदन में संशोधन 16 से 17 सितंबर तक हो सकेगा। बता दें कि आयोग ने आठ जुलाई को विज्ञापन जारी कर इन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे हैं।
तीन प्रतियोगिता परीक्षाओं का संशोधित माडल उत्तर जारी
झारखंड लोक सेवा आयोग ने तीन प्रतियोगिता परीक्षाओं का संशोधित माडल उत्तर जारी किया है। इनमें दंत चिकित्सक नियुक्ति परीक्षा, वन क्षेत्र पदाधिकारी तथा सहायक वन संरक्षक नियुक्ति परीक्षा सम्मिलित हैं।
संशोधित माडल उत्तर में कई प्रश्नों के उत्तर में बदलाव किया गया है, जबकि कुछ प्रश्नों के चारों विकल्प गलत होने के कारण उनमें सभी अभ्यर्थियों को एक-एक अंक देने का निर्णय लिया है। आयोग ने उन सभी प्रश्नों की सूची परीक्षावार अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है।
प्राथमिक शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने 71 प्राथमिक शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण किया है। विशेष परिस्थिति में इनका स्थानांतरण गंभीर बीमारी व दिव्यांगता की स्थिति में उनके द्वारा किए गए आनलाइन आवेदन के आधार पर किया गया है।
इसे लेकर जारी अधिसूचना में संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षकों को 15 दिनों के भीतर शिक्षकों का पदस्थापन स्कूलों में करने को कहा गया है।
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