Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jharkhand Crime: बच्चे के साथ रेप के दोषी साहिल अंसारी को 20 साल की जेल, हत्या के आरोपी सबूत के अभाव में बरी

    Updated: Sat, 23 Aug 2025 08:19 PM (IST)

    रांची में पोक्सो एक्ट के तहत एक नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी साहिल अंसारी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उस पर जुर्माना भी लगाया। हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। वहीं शराब घोटाला मामले में विधु गुप्ता को जमानत मिल गई है।

    Hero Image
    बच्चे के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त साहिल अंसारी को 20 साल का कारावास

    राज्य ब्यूरो, रांची। पोक्सो के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने शनिवार को सात साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में दोषी करार साहिल अंसारी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जुर्माना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त नौ महीने जेल काटनी होगी। अदालत ने अभियुक्त को पोक्सो एक्ट में 20 साल और अप्राकृतिक यौनाचार मामले में 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी।

    घटना को लेकर पीड़ित बच्चे के पिता ने 13 मई 2023 को लोअर बाजार थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि उसका नाबालिग पुत्र घर के बाहर खेल रहा था, तभी साहिल और उसका एक साथी (नाबालिग) उसे अपने घर ले गया और उसके साथ गलत काम किया।

    पीड़ित ने बयान में इसकी पुष्टि की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी के साथ अधिवक्ता विवेक कुमार आर्य ने पक्ष रखा और सभी गवाहों का बयान दर्ज कराया गया। मामले का एक आरोपित नाबालिग है, इसलिए उसका मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।

    हत्या के आरोपी सबूत के अभाव में बरी 

    अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने हत्या मामले में दो आरोपित अर्जुन महतो एवं संतोष नाग को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। घटना को लेकर दोनों आरोपितों के खिलाफ जगरनाथपुर थाना में 14 अगस्त 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

    दोनों पर सचिंद्र गोप नामक युवक की हत्या पत्थर से मारकर करने और उसके शव को सुनसान जगह पर फेंकने का आरोप था। घटना 13 अगस्त 2018 को हुई थी। सचिंद्र ने उसी की गांव की लड़की से शादी कर ली थी, जिससे नाराज दोनों ने घटना का अंजाम दिया था।

    सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से घटना स्थल से बरामद सामग्री और मोबाइल लोकेशन को अदालत में प्रूफ नहीं कराया गया। जिसका लाभ आरोपितों को मिला।

    शराब घोटाला मामले में विधू गुप्ता को जमानत

    एसीबी कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में होलोग्राम आपूर्ति कंपनी मेसर्स प्रिज्म होलोग्राफी सिक्यूरिटी फिल्म्स के प्रबंध निदेशक विधु गुप्ता को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर शनिवार को एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई।

    दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने विधु गुप्ता को सशर्त जमानत की सुविधा प्रदान की है। एसीबी ने शराब घोटाले में उसे 24 जुलाई को गिरफ्तार किया था। तब से जेल में था। उसने जमानत की गुहार लगाते हुए 31 जुलाई को याचिका दाखिल की थी। शराब में गिरफ्तार 11 आरोपितों में से आठ को जमानत मिल चुकी है। तीन आरोपित जेल में है।