Lockdown 4.0 Guidelines: झारखंड में भी खुल गई शराब की दुकान, यहां देखें नए नियम
Jharkhand Wine Shops Open सरकार ने लॉकडाउन-4 में शराब की दुकानें भी खोलने की अनुमति भी दे दी है। हालांकि टैक्स संबंधित कुछ अड़चनों के चलते शराब की दुकानें मंगलवार के बाद खुलेंगी।
रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य सरकार ने लॉकडाउन-4 में शराब की दुकानें भी खोलने की अनुमति भी दे दी है। हालांकि, अधिसूचना सोमवार की देर शाम जारी होने और टैक्स संबंधित कुछ अड़चनों के चलते शराब की दुकानें मंगलवार को नहीं खुलेंगी। उत्पाद विभाग मंगलवार को इस संबंध में स्पष्ट करेगा। शराब दुकानों से वितरण कैसे हाेगी, इस पर गाइडलाइन जारी होगी। इधर, मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक टल गई है। अब यह बुधवार को होगी।
राज्य में शराब की बिक्री ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से होगी। यह व्यवस्था शहरी व ग्रामीण दोनों जगहों के लिए की गई है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने सोमवार को झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ के सदस्यों के साथ बैठक में यह संकेत दे दिया है।
व्यवसायियों से सचिव ने कहा है कि सभी व्यवसायी अपनी-अपनी दुकान के सामने छह-छह फीट पर गोला बनाकर रखें। जोमैटो व स्वीगी के माध्यम से भी ऑनलाइन शराब की बिक्री होगी। अगर दुकान पर जोमैटो व स्वीगी के प्रतिनिधि जाएंगे तो उन्हेंं प्राथमिकता के आधार पर शराब की डिलीवरी दी जाएगी।। एक सप्ताह तक इसका आकलन होगा। इसके बाद इस संबंध में ठोस निर्णय लिया जाएगा।
उत्पाद सचिव ने व्यवसायियों को यह भी आश्वस्त किया है कि 31 मई तक उन्हेंं हर तरह की छूट दी जाएगी। जितनी शराब उठाएंगे, उतनी ही शराब पर उन्हेंं टैक्स देना पड़ेगा। पहले यह बाध्यता थी कि दुकानदारों को निर्धारित शराब का उठाव करना ही करना है।