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    Land Scam: ED सुुप्रीम कोर्ट में CM सोरेन की याचिका पर सुनवाई का करेगी इंतजार, कोर्ट का रुख तय करेगा अगला कदम

    Land Scam ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। उक्त याचिका पर अभी सुनवाई की तिथि निर्धारित नहीं हुई है। संभावना जताई जा रही है कि उनके अधिवक्ता इस मामले में मेंशन (जल्द सुनवाई) का आग्रह करेंगे। उसके बाद सुनवाई की तिथि निर्धारित की जाएगी। याचिका में न्याय एवं कानून मंत्रालय और ईडी निदेशालय को प्रतिवादी बनाया है।

    By Dilip KumarEdited By: Mohammad SameerUpdated: Sat, 26 Aug 2023 05:30 AM (IST)
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    ईडी करेगी सीएम हेमंत सोरेन की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई का इंतजार (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, रांची: ईडी सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर एक-दो सुनवाई तक इंतजार करेगी। न्यायालय के रुख को देखकर आगे निर्णय करेगी। ईडी जमीन की गड़बड़ी से संबंधित मामले में पूछताछ को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब तक दो बार समन भेज चुकी है। दोनों समन का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को जवाब भी दिया है।

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    उन्होंने आरोप लगाया है कि ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है और लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया है कि उन्होंने अपने आय-व्यय व चल-अचल संपत्ति से संबंधित पूरा ब्योरा ईडी को पूर्व में ही सौंप दिया है।

    इसके बावजूद सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से उन्हें समन भेजा गया है। पूर्व में 14 अगस्त व 24 अगस्त को सीएम से पूछताछ के लिए ईडी ने समन किया था।

    सुनवाई की तिथि अभी तय नहीं

    ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। उक्त याचिका पर अभी सुनवाई की तिथि निर्धारित नहीं हुई है। संभावना जताई जा रही है कि उनके अधिवक्ता इस मामले में मेंशन (जल्द सुनवाई) का आग्रह करेंगे। उसके बाद सुनवाई की तिथि निर्धारित की जाएगी।

    हेमंत सोरेन ने याचिका में केंद्र के न्याय एवं कानून मंत्रालय और ईडी निदेशालय को प्रतिवादी बनाया है। ईडी ने भूमि घोटाला मामले में दूसरी बार समन किया था। 24 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन यह कहते हुए ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए कि उनकी ओर से समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

    जानकारी के अनुसार समन की वैधता को चुनौती देते हुए इसे गैरकानूनी बताया गया है। याचिका के साथ एक हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई है। जिसमें ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है।