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    Lalu Yadav News: इस बार भी लालू की दिवाली मनेगी जेल में, जमानत पर सुनवाई 27 को

    Lalu Yadav News चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद की इस बार दिवाली और छठ जेल में ही मनेगी। क्योंकि उनकी जमानत पर सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा है जिसके बाद जस्टिस अपरेश कुमार सिंह....

    By Vikram GiriEdited By: Updated: Fri, 06 Nov 2020 02:26 PM (IST)
    लालू प्रसाद की जमानत पर अब 27 को होगी सुनवाई। जागरण

    रांची (राज्य ब्यूरो) । चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद की इस बार दिवाली और छठ जेल में ही मनेगी। क्योंकि उनकी जमानत पर सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा है जिसके बाद जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। इससे पहले सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल और देवर्षि मंडल ने अदालत को बताया लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में आज तक 42 माह 26 दिन जेल में बिताए हैं। यह सजा की आधी अवधि से अधिक है।

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    लालू प्रसाद की ओर से इस संबंध सभी दस्तावेज अदालत में दाखिल किए गए। दरअसल, दुमका वाले मामले में लालू को सात साल की सजा मिली है। इस पर सीबीआइ ने लालू की आधी सजा पूरी होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनका कहना गलत है कि इन्होंने इस मामले में आधी सजा पूरी कर ली है। सीबीआइ ने सीआरपीसी की धारा 427 का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस मामले में लालू प्रसाद एक दिन भी जेल में नहीं रहे हैं।

    दरअसल, सीबीआइ सीआरपीसी की धारा 427 का मुद्दा चाईबासा वाले मामले में भी उठा चुकी है। लेकिन कोर्ट ने इसको दरकिनार करते हुए लालू को इसमें जमानत प्रदान की है। इस पर लालू के अधिवक्ता ने कहा कि सीबीआइ अनावश्यक रूप से लालू के मामले में देरी करना चाहती है। लेकिन सीबीआइ की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की गई। इसके बाद अदालत ने सीबीआइ को 23 नवंबर तक हर हाल में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 27 नवंबर को निर्धारित की है।

    इधर, लालू प्रसाद की तबीयत को लेकर रिम्स प्रबंधन की ओर से विस्तृत रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दी गई है। वहीं, जेल आइजी की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर नहीं होने की वजह से इस मामले की भी सुनवाई 27 नवंबर को निर्धारित की गई है। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने रिम्स प्रबंधन से लालू की बीमारी की रिपोर्ट और जेल आइजी से लालू के जेल में रहने के दौरान मिलने वाले लोगों के बारे में जानकारी मांगी थी।