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    Lalu Yadav News: सीबीआइ का जबर्दस्‍त पैंतरा, लालू को 14 साल की सजा, फिर जमानत कैसी?

    By Alok ShahiEdited By:
    Updated: Mon, 12 Apr 2021 08:31 PM (IST)

    Lalu News Lalu Yadav News Lalu Prasad राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सीबीआइ ने झारखंड हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। सीबीआइ का कहना है कि विशेष अदालत ने अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल मतलब कुल 14 साल की सजा सुनाई है।

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    Lalu News, Lalu Yadav News, Lalu Prasad: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मांगी है।

    रांची, राज्‍य ब्‍यूरो।  Lalu News, Lalu Yadav News, Lalu Prasad राजद सुप्रीमो (RJD Chief) लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की जमानत याचिका (Lalu Yadav Bail) पर सीबीआइ (CBI) ने झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। सीबीआइ (CBI) का कहना है कि विशेष अदालत CBI Court Ranchi) ने लालू यादव (Lalu Yadav) को अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल मतलब कुल 14 साल की सजा सुनाई है। ऐसे में आधी सजा काटने का मतलब सात साल की सजा पूरी करने से है। इस लिहाज से लालू प्रसाद (Lalu Prasad) को जमानत Lalu Prasad Yadav Bail) नहीं दी जा सकती।

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    लालू (Lalu)  की जमानत याचिका (Lalu Bail Plea) पर केंद्रीय जांच एजेंसी, सीबीआइ (CBI) की ओर दाखिल किए गए जवाब में कहा गया है कि रांची की विशेष सीबीआइ अदालत ने चारा घोटाले (Fodder Scam) के दुमका कोषागार (Dumka Treasury) से अवैध निकासी मामले में बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री (Former Bihar Chief Minster) राजद अध्‍यक्ष (RJD President) लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को एक धारा में सात साल, और दूसरी धारा में फिर से सात साल की सजा सुनाई है।

    यह भी पढ़ें : Lalu Yadav: लालू को जेल से बाहर नहीं आने देगी सीबीआइ, सिब्‍बल के जवाब से सन्‍नाटा...

    इस मामले में निचली अदालत (Ranchi Court) ने अपने लिखित आदेश में यह स्पष्ट किया है कि लालू (Lalu) को दोनों सजाएं दी जानीं हैं। इसमें एक सजा पूरी होने के बाद दूसरी सजा चलाई जानी है। अदालत के आदेश के अनुसार लालू (Lalu) को दुमका कोषागार (Dumka Treasury) मामले में कुल 14 साल की सजा सुनाई गई है। ऐसे में इस केस में आधी सजा अवधि सात साल पूरी करने पर ही मानी जाएगी। लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की ओर से दाखिल की गई जमानत याचिका (Lalu Yadav Bail Petition) के औचित्‍य पर सवाल उठाते हुए सीबीआइ (CBI) ने अपने जवाब में कहा है कि लालू (Lalu) आखिर किस आधार पर आधी सजा पूरी करने का दावा कर हाई कोर्ट से जमानत मांग रहे हैं।

    बता दें कि बीते दिन झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad yadav) की जमानत याचिका (Lalu Yadav Bail) पर सुनवाई करते हुए सीबीआइ से तीन दिनों में जवाब दाखिल करने को कहा था। कोर्ट के आदेश पर सीबीआइ ने तीन दिन के बदले सुनवाई के तुरंत बाद ही अपना जवाब दाखिल कर दिया। अब इस मामले में 16 अप्रैल को उच्‍च न्‍यायालय में फिर से सुनवाई होगी। इससे पहले अदालत में सुनवाई के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग से शामिल हुए लालू प्रसाद यादव के वकील सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि सीबीआइ जानबूझकर लालू की जमानत मामले को लटका रही है।

    उन्‍होंने कहा कि सीबीआइ इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहती है। क्‍योंकि झारखंड हाई कोर्ट लालू प्रसाद यादव की सजा की कुल अवधि 14 साल के बजाय 7 साल मानकर उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है। कपिल सिब्‍बल ने कहा कि सीबीआइ की कोशिश है कि लालू प्रसाद यादव किसी सूरत में जेल से बाहर न निकल सकें।