हाई कोर्ट ने कैलाश कोठी तोड़ने पर लगाई रोक, दस्तावेज सत्यापित करने का दिया निर्देश
झारखंड हाई कोर्ट ने डीआईजी ग्राउंड के पास कैलाश कोठी तोड़ने के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने रांची उपायुक्त को प्रार्थी के दस्तावेजों का सत्यापन करन ...और पढ़ें

झारखंड हाईकोर्ट। (जागरण)
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में डीआईजी ग्राउंड के निकट स्थित कैलाश कोठी तोड़ने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने कैलाश कोठी को तोड़ने पर रोक लगा दी।
कोर्ट ने मामले में रांची उपायुक्त को प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किए गए दस्तावेज का सत्यापन करने का निर्देश दिया है। अदालत ने डीसी से पूछा है कि दस्तावेज के आधार पर बताएं कि उक्त जमीन का अधिग्रहण किया है या नहीं।
अगर इस जमीन का रिम्स ने अधिग्रहण किया है तो उसके मुआवजा का भुगतान किया गया है या नहीं? सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया कि अवैध अतिक्रमण बताते हुए कैलाश कोठी को हटाने का नोटिस चिपकाया गया है। लेकिन इस जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया था।
प्रार्थी ने कैलाश कोठी का स्वामित्व दस्तावेज भी कोर्ट में प्रस्तुत किया। बताया गया कि यह कोठी जिस जमीन पर बनी है, उसका रिम्स ने अधिग्रहण ही नहीं किया है। इस संबंध में प्रार्थी खुशबू सिंह की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
बता दें कि हाई कोर्ट ने पिछले दिनों एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान रिम्स परिसर के निकट के अतिक्रमण को 72 घंटे के भीतर हटाने का आदेश दिया है।
इस आदेश के आलोक में रिम्स परिसर के आसपास का अतिक्रमण को जिला प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है।

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