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    झारखंड में खुदरा शराब दुकानों का संचालन करेगी JSBCL, झारखंड कैबिनेट ने दी मंजूरी

    By Dilip Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 12 Jul 2025 08:31 AM (IST)

    झारखंड कैबिनेट ने जेएसबीसीएल को 5 जुलाई से खुदरा शराब दुकानों का संचालन दैनिक वेतन पर मानव बल के माध्यम से करने की अनुमति दे दी है। यह व्यवस्था 31 अगस्त तक चलेगी जिसके बाद खुदरा बिक्री निजी हाथों में चली जाएगी। जेएसबीसीएल श्रम विभाग द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी पर मानव बल का उपयोग कर दुकानों का संचालन कर रहा है।

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    झारखंड में खुदरा शराब दुकानों का संचालन करेगी JSBCL। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, रांची। कैबिनेट ने झारखंड राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड (जेएसबीसीएल) को पांच जुलाई से राज्य की खुदरा शराब दुकानों का संचालन दैनिक वेतन पर मानव बल के माध्यम से करने की कटौती उपरांत स्वीकृति दे दी है।

    जेएसबीसीएल ने अल्पकालिक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत राजस्व हित में यह कदम उठाया है। यह व्यवस्था 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी, क्योंकि एक सितंबर से शराब की खुदरा बिक्री निजी हाथों में चली जाएगी।

    वर्तमान में राज्य में शराब की खुदरा बिक्री झारखंड आबकारी (झारखंड राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद शुल्क दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022 के तहत हो रही है।

    इस नियमावली के तहत राज्य की खुदरा शराब दुकानों को मानव बल की आपूर्ति करने वाली एजेंसियां ही मानव बल उपलब्ध करा रही थीं। इनका विस्तार 30 जून तक ही था। पांच जुलाई से जेएसबीसीएल ने सभी खुदरा दुकानों का संचालन अपने हाथ में ले लिया है।

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    ऐसी स्थिति में खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन प्रारंभ होने तक श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के आलोक में दैनिक मजदूरी पर मानव बल की सेवा प्राप्त कर जेएसबीसीएल के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन किया जा रहा है।