नगर निकाय चुनाव में देरी पर झारखंड HC नाराज, आयोग से पूछी इलेक्शन की तारीख
झारखंड हाई कोर्ट ने शहरी निकाय चुनाव में देरी पर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। अदालत ने आयोग से पूछा है कि राज्य में शहरी निकाय चुनाव कब तक कराए जाएंगे। सरकार ने बताया कि ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट आयोग को भेज दी गई है, जबकि आयोग ने सीटों के आरक्षण की जानकारी न मिलने की बात कही है। अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।
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झारखंड हाई कोर्ट ने आयोग से पूछा सवाल। (जागरण)
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में शहरी निकाय चुनाव नहीं कराए जाने के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद अदालत ने निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि राज्य में कब तक चुनाव कराए जाएंगे, इसकी संभावित तिथि की जानकारी कोर्ट में प्रस्तुत करें।
मामले में अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। इससे पहले सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि राज्य में कराए गए ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट को राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आरक्षण और जनसंख्या से संबंधित जानकारी मांगी गई है, जिसे जल्द आयोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार की ओर से अभी सीटों का आरक्षण तय करने की जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं भेजी गई है। इसके मिलने के बाद चुनाव कराने के लिए तीन माह का समय लगेगा। इस पर अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को शहरी निकायों का चुनाव करने की संभावित तिथि बताने को कहा है।
पिछली सुनवाई में सरकार ने कोर्ट को बताया था कि ट्रिपल टेस्ट कराया जा चुका है। इसकी रिपोर्ट कैबिनेट को भेजी जाएगी। अनुमोदन मिलने के बाद सरकार नगर निकाय चुनाव करने की अनुशंसा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगी।
कोर्ट ने सरकार को तीन सप्ताह में अनुशंसा निर्वाचन आयोग को भेजने का समय दिया था। बता दें कि प्रार्थी रोशनी खलखो व रीना कुमारी की ओर से अवमानना याचिका दाखिल की गई है। उन्होंने नगर निगम व नगर निकाय चुनाव कराने के अदालत के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है।
अदालत ने चार जनवरी 2024 को आदेश पारित कर तीन सप्ताह में नगर निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया था। लेकिन अभी तक चुनाव नहीं कराया गया है।

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