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    झारखंड में पहली बार 3,451 विशेष शिक्षा सहायक आचार्य की नियुक्ति, 14 दिसंबर से कर सकेंगे आवेदन

    Updated: Fri, 28 Nov 2025 01:31 PM (IST)

    झारखंड में पहली बार सरकारी स्कूलों में विशेष शिक्षा सहायक आचार्यों की नियुक्ति होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 3,451 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 14 दिसंबर 2025 से 13 जनवरी 2026 तक चलेगी। इंटरमीडिएट और स्नातक प्रशिक्षित आचार्यों के लिए अलग-अलग परीक्षाएं होंगी, जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। रिसोर्स पर्सन को आयु सीमा में छूट मिलेगी।

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    झारखंड विशेष शिक्षा सहायक आचार्य

    राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में पहली बार सरकारी स्कूलों में विशेष शिक्षा सहायक आचार्य की नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अधियाचना पर झारखंड कर्मचारी चयन आयाेग ने 3,451 पदों के विरुद्ध नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करते हुए सूचना प्रकाशित कर दी है। 

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    झारखंड विशेष शिक्षा सहायक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 14 दिसंबर 2025 से 13 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे।

    जिन पदों के विरुद्ध नियुक्ति होगी, उनमें 2,399 पद इंटरमीडिएट प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य के हैं, जबकि शेष 1,052 पद स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य के हैं। 

    नियुक्ति के लिए एक ही मुख्य परीक्षा

    नियुक्ति के लिए एक ही मुख्य परीक्षा आयोजित होगी जो कंप्यूटर आधारित ओएमआर शीट पर होगी। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए परीक्षा तीन पत्रों की होगी जो तीन पालियों में आयोजित की जाएगी, जबकि स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए परीक्षा चार पत्रों की होगी, जो इतनी ही पाली में आयोजित की जाएगी। 

    आयोग ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अधियाचना पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है। उच्च न्यायालय ने 17 नवंबर को पारित अपने आदेश में विशेष शिक्षा सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में रोक नहीं होने की बात कही थी।

    रिसोर्स पर्सन को मिलेगी आयु सीमा में छूट

    इस नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में समग्र शिक्षा अभियान के समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत नियुक्त रिसोर्स पर्सन को आयु सीमा में छूट दी जाएगी, बशर्ते उन्होंने न्यूनतम दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। 

    उन्होंने जितनी सेवा अवधि पूरी की हो, उतने वर्ष की छूट मिलेगी। हालांकि रिसोर्स पर्सन की आयु 58 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिन रिसोर्स पर्सन की संविदा खत्म कर दी गई है, उन्हें इसका छूट नहीं मिलेगा।