Jharkhand में होने जा रहा एसआइआर, सजग रहें मतदाता - मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दिए निर्देश
रांची: झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने 2003 की मत ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, रांची। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश के बाद झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने शुक्रवार को सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्तों के साथ एसआइआर की तैयारियों की समीक्षा की।
इस क्रम में उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के पूर्व तैयारियों में वर्तमान मतदाता सूची से वर्ष 2003 की मतदाता सूची की मैपिंग की प्रक्रिया पूरी तरह त्रुटि रहित हो। इसके लिए निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन हो।
वर्चुअल मोड में हुई इस बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मैपिंग के दौरान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची के मतदाताओं की मैपिंग भौतिक रूप से एवं बीएलओ ऐप के द्वारा किया जाए।
मतदाता सूची की मैपिंग के क्रम में वैसे मतदाता जिनका नाम 2003 में अन्य राज्य के मतदाता सूची में है, वे अपना विवरण संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड़ कर सकते हैं। इसे लेकर मतदाताओं को जागरूक किया जाए।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि वैसे मतदाता, जिनका वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है, लेकिन उनके माता-पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में है, ऐसे मतदाताओं को बीएलओ द्वारा उनके माता-पिता का विवरण 2003 की मतदाता सूची से निकालकर वर्तमान मतदाता सूची से मैपिंग पूरा करेंगे।
उन्होंने कहा कि एसआइआर के दौरान निर्धारित समय अंतराल पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर समन्वय स्थापित करना सुनिश्चित करेंगें। सभी जिलों में पैतृक मैपिंग हेल्प डेस्क बना लें जो मतदाताओं को उनके पैतृक मैपिंग में मदद कर सकें।
इस कार्य को करने वाले कंप्यूटर आपरेटरों, हेल्प डेस्क मैनेजरों एवं अधिकारियों को इसकी पूरी जानकारी दिया जाए। बैठक में सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, देव दास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज ठाकुर आदि सम्मिलित थे।
सभी दस्तावेज सुरक्षित रखने के निर्देश
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बैठक में एसआइआर के दौरान सभी दस्तावेज को स्थायी दस्तावेज की तरह रिकार्ड के रूप में सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। साथ ही 2003 के भी दस्तावेज को डिजिटल एवं नन डिजिटल रूप में संरक्षित करने को कहा।
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