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    झारखंड सहायक लोक अभियोजक परीक्षा को निष्पक्ष बनाने के लिए धारा 163 लागू, रांची में 27 केंद्रों पर आयोजन

    By Gaurav JhaEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 12:04 PM (IST)

    झारखंड सहायक लोक अभियोजक परीक्षा को निष्पक्ष बनाने के लिए धारा 163 लागू की गई है। यह परीक्षा रांची के 27 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। इस धारा का उ ...और पढ़ें

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    झारखंड लोक सेवा आयोग

    जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग रांची द्वारा आयोजित झारखंड अभियोजन के सेवा अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक (सीधी भर्ती) प्रतियोगिता परीक्षा 20 दिसंबर को रांची जिला के विभिन्न 27 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। 

    कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन एवं विधि-व्यवस्था संधारण के लिए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची एवं अपर जिला दंडाधिकारी, विधि व्यवस्था, रांची द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। 

    बीएनएसएस की धारा 163 लागू

    असामाजिक तत्व परीक्षा केंद्रों पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं, इस आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी सदर द्वारा बीएनएसएस की धारा 163 के अंतर्गत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है। 

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    इसके तहत पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर), किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना, किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों कर्मचारियों को छोड़कर) शामिल है।

    इसके अलावा किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों  कर्मचारियों को छोडकर), किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना शामिल है। यह निषेधाज्ञा 20 दिसंबर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक प्रभावी रहेगा।