Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट ने नक्शा पास करने पर लगाई रोक
Jharkhand News झारखंड हाईकोर्ट ने अखबारों में नक्शा पास करने के लिए होने वाली अवैध वसूली से संबंधित खबर प्रकाशित होने पर स्वत संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने नक्शा पास करने पर रोक लगा दी है। नगर आयुक्त और आरआरडीए के उपाध्यक्ष शरीर कोर्ट में हाजिर हुए थे।
रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand News झारखंड हाईकोर्ट ने नक्शा पास करने पर रोक लगा दी है। साथ ही इस मामले में दूसरी पाली में सुनवाई निर्धारित करते हुए पूछा है कि रांची नगर निगम में टाउन प्लानर सहित अन्य की नियुक्ति का क्या स्थिति है। कितने रिक्त पद है और कितने पदों पर नियुक्ति होनी है। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने अखबारों में नक्शा पास करने के लिए होने वाली अवैध वसूली से संबंधित खबर प्रकाशित होने पर स्वत: संज्ञान लिया है। इस दौरान झारखंड हाईकोर्ट में नगर आयुक्त और आरआरडीए के उपाध्यक्ष शरीर कोर्ट में हाजिर हुए थे।
दूसरी पाली में होगी ये सुनवाई
बता दें कि पिछली सुनवाई में अदालत ने इस बात को लेकर आश्चर्य बताया था कि रांची नगर निगम में 20 सालों में कोई नियुक्ति नहीं हुई है। सभी कार्य संविदा के आधार पर या फिर प्रतिनियुक्ति के आधार पर किए जा रहे हैं। नगर निगम में न तो टाउन प्लानर है ना ही कनीय अभियंता है। दूसरे विभागों से यहां पर उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है। इससे संबंधित सारी जानकारी कोर्ट ने तलब की है। जिस पर दूसरी पाली में सुनवाई होगी।