झारखंड में अब ऑनलाइन खरीदें स्टाम्प, निबंधन शुल्क का भी भुगतान घर बैठे
Jharkhand News झारखंड में 5 सितंबर से नई व्यवस्था लागू होगी। इस व्यवस्था के लागू होने से लोग अतिरिक्त खर्च से बचेंगे।
रांची, जासं। राज्य सरकार का झारखंड स्टाॅक होल्डिंग काॅरपोरेशन से एकरारनामा रद होने के बाद निबंधन विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब क्रेता या विक्रेता घर बैठे ऑनलाइन स्टाम्प की खरीद व निबंधन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। इस संबंध में जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार ने बताया कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब लोगों को काफी राहत मिलेगी। पहले स्टाम्प की खरीद व निबंधन शुल्क भुगतान के लिए लोगों को काफी भागदौड़ करनी पड़ती थी।
लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद लोग अब स्वयं से घर से ही स्टाम्प की खरीद सकते हैं। इस व्यवस्था के लागू होने से लोग अतिरिक्त खर्च से बचेंगे। साथ ही सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। इस संबंध में जानकारी देते कुमार ने बताया कि डीड ऑनलाइन किए जाने के बाद एक टोकन नंबर मिलेगा। स्टाम्प शुल्क की खरीद के लिए राज्य सरकार के निबंधन विभाग की वेबसाइट खोलने के बाद ग्रास पेंमेंट पर क्लिक करें। वहां पर स्टाम्प ड्यूटी सेलेक्ट करने के बाद पहले से प्राप्त टोकन नंबर डालना है।
इसके बाद पार्टी वेंडर या वेंडी का नाम सेलेक्ट करें। वहां डिपोजिटर का नाम दिखेगा। यहां पर अमाउंट डालने के बाद प्रोसिड करने के साथ ही ऑनलाइन भुगतान हो जाएगा। उन्होंने बताया कि भुगतान का पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद स्टाम्प का प्रिंट ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि होल्डिंग काॅरपोरेशन से चार सितंबर तक खरीदा गया स्टाम्प ही मान्य रहेगा। इस स्टांप का उपयोग आगामी कुछ दिनों तक किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त ई-चालान के माध्यम से SBI की प्राधिकृत शाखा से भी स्टाम्प का भुगतान किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पहले काॅरपोरेशन को मिल रहा कमीशन अब सरकार को बचेगा। इससे सरकार को अतिरिक्त आय होगी। साथ ही निबंधन करनेवाले क्रेता-विक्रेता, दस्तावेज लेखक, वकील को भी लाभ होगा। निबंधन विभाग के NGDRS पोर्टल के माध्यम से दस्तावेज निबंधन, सूची प्रतिलिपि, खोज, सम्पति अवभार एवं अन्य सभी कार्य egrass के माध्यम से किया जा सकता है।
ऑनलाइन स्टाम्प ड्यूटी को लेकर जागरूक करेंगे अधिकारी
निबंधन से संबंधित सभी अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे शुक्रवार से लोगों को जागरूक करें और बताएं कि स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से भी हो सकता है। 5 सितंबर के बाद ऑनलाइन ड्यूटी भुगतान को लेकर इसी तरह की भ्रम की स्थिति ना रहे। ई ग्रास सिस्टम से किसी भी प्रकार के निबंधन के मामले में भुगतान किया जा सकता है।
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