Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ranchi: निजी स्कूलों के लिए मान्यता लेना हुआ आसान, ऑनलाइन मिलेगा प्रमाणपत्र; शिक्षा विभाग ने तैयार किया पोर्टल

    By Jagran NewsEdited By: Mohit Tripathi
    Updated: Thu, 16 Feb 2023 05:03 PM (IST)

    निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अब निजी स्कूलों को मान्यता के लिए जिला शिक्षा अधीक्षकों के कार्यालय का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। अब आवेदन से लेकर प्रमाणपत्र मिलने तक की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

    Hero Image
    आवेदन से लेकर सभी प्रक्रियाएं होंगी ऑनलाइन, मान्यता का प्रमाणपत्र भी मिलेगा ऑनलाइन

    राज्य ब्यूरो, रांची : निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत अब निजी स्कूलों को मान्यता के लिए जिला शिक्षा अधीक्षकों के कार्यालय का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। अब आवेदन से लेकर प्रमाणपत्र मिलने तक की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके साथ ही इसमें अब पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विभाग ने तैयार किया ऑनलाइन पोर्टल

    स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे लेकर पोर्टल तैयार किया है लेकिन अभी तक इसका उपयोग नहीं हो पा रहा था। विभाग के सचिव के. रवि कुमार ने अब हर हाल में मान्यता के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू करने के निर्देश सभी उपायुक्तों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को दिए हैं।

    इसे लेकर विभाग में जिला शिक्षा अधीक्षकों के साथ बैठक भी हुई, जिसमें उन्हें इस ऑनलाइन व्यवस्था की प्रक्रियाओं से पूरी तरह अवगत कराया गया।

    इस लिंक पर जा कर करें आवेदन

    नई व्यवस्था के तहत निजी स्कूल के संचालक आरटीई के तहत मान्यता के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट आरटीई डॉट झारखंड डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पोर्टल की दाहिनी ओर रजिस्ट्रेशन लिंक उपलब्ध है, जिसके माध्यम से वे अपना लाग इन तथा पासवर्ड बनाएंगे।

    पुराने स्कूलों को देना होगा यू डॉयस कोड

    पुराने स्कूल को यू डॉयस कोड देना होगा जबकि नए स्कूल स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। सभी आवश्यक जानकारी भरने तथा कागजात अपलोड करने के बाद स्कूल का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद जिला शिक्षा अधीक्षक इसी पोर्टल के माध्यम से आवेदन की सारी जानकारी तथा कागजातों की समीक्षा के बाद उसे स्वीकार करेगा या अस्वीकार कर देगा।

    स्कूल के निरक्षण के बाद फाइनल रिपोर्ट पोर्टल पर होगी अपलोड

    इस बीच जिला शिक्षा अधीक्षक कोई अन्य कागज की भी मांग कर सकेंगे। सभी सूचनाएं व कागजात सही पाए जाने के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक स्कूल के निरीक्षण की तिथि ऑनलाइन भरेंगे। स्कूल के भौतिक निरीक्षण के बाद वह अपनी फाइनल रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करेगा।

    जिला स्थापना समिति की बैठक के बाद निर्णय

    आवेदन स्वीकार होने के बाद वह ऑनलाइन उपायुक्त के पास चला जाएगा। उपायुक्त जिला स्थापना समिति की बैठक का समय ऑनलाइन देंगे। जिला स्थापना समिति की बैठक के बाद उसकी कार्यवाही की रिपोर्ट स्वीकार या अस्वीकार रिमार्क के साथ पोर्टल पर अपलोड करेंगे। आवेदन स्वीकार होने के बाद आरटीई के तहत मान्यता का प्रमाणपत्र ऑनलाइन जारी हो जाएगा, जिसे स्कूल डाउनलोड कर सकेंगे।

    अभी तक 89 आवेदन, स्वीकार हुए महज चार

    आरटीई पोर्टल पर अभी तक 764 स्कूलों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। हालांकि मान्यता के लिए आवेदन महज 89 स्कूलों ने दिया है। इनमें भी अभी तक महज चार स्कूलों को मान्यता का प्रमाणपत्र ऑनलाइन मिल सका है। अब सचिव ने कहा है कि किसी भी हाल में निजी स्कूल को मान्यता मैनुअल आवेदन पर नहीं दी जाएगी। साथ ही ऑनलाइन प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं करनेवाले जिला शिक्षा अधीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई भी होगी।