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    झारखंड नगर निकाय चुनावों में आया बड़ा अएपडेट, आरक्षित सीटों पर अधिसूचना के बाद लिया जाएगा चुनाव का फैसला

    By Ashish Jha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 11:11 PM (IST)

    झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। आरक्षित सीटों पर अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव आयोग चुनाव कराने पर फैसला लेगा। राज्य सरकार ने चुनाव की तैयारियों पर आयोग को अपनी राय दे दी है। सरकार ने आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है, जिसके बाद आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। आयोग अधिसूचना का इंतजार कर रहा है।

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    जिला स्तर पर विभिन्न वार्डों में आरक्षण का निर्धारण होने के बाद चुनाव की तैयारियों को और भी गति मिलेगी।


    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में नगर निकायों के चुनाव को लेकर गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। हाई कोर्ट में सरकार की ओर से चुनाव कराने को लेकर दिए गए शपथपत्र के बाद यह और तेज हो गया है। जिला स्तर पर विभिन्न वार्डों में आरक्षण का निर्धारण होने के बाद चुनाव की तैयारियों को और भी गति मिलेगी।

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    पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण प्रतिशत निर्धारित कर दिए जाने के बाद अब एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित वार्डों का नाम सार्वजनिक किए जाने का इंतजार है। दरअसल, झारखंड में निकाय चुनाव कराने को लेकर राज्य सरकार वचनबद्ध है। सरकार ने हाई कोर्ट में इससे संबंधित शपथपत्र भी दिया है।

    राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी जिलों के उपायुक्तों को आरक्षण तय करने को लेकर निर्देश पिछले दिनों ही दिए गए थे। अब झारखंड के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण को लेकर कराए गए ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न वार्डों में ओबीसी वर्ग की आबादी की अधिसूचना जारी होने के बाद अब आरक्षित वार्डों को लेकर इंतजार किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के उपरांत जिलों में इसको लेकर सभी उपायुक्तों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं।


    आबादी के हिसाब से ओबीसी-1, ओबीसी-2 को मिलेगा आरक्षण

    नगर निकायों के चुनाव में ओबीसी-1, ओबीसी-2, एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण क्षेत्र में आबादी के हिसाब से होगा। राज्य सरकार सभी 48 निकायों के लिए एक ही फार्मूला के आधार पर आरक्षण तय करेगी। इसी आधार पर ओबीसी, एससी और एसटी की सीटों का निर्धारण किया जाएगा।