Jharkhand Municipal Chunav: निकाय चुनाव में मेयर व वार्ड सदस्य के लिए नामांकन शुल्क तय
Jharkhand Municipal Elections 2022 आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों व महिलाओं को नामांकन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट। निर्वाचन आयोग ने पिछले चुनाव में लागू शुल्क ही लेने का लिया निर्णय। नामांकन पत्र में दो मतदाताओं का हस्ताक्षर जरूरी।

रांची, (नीरज अम्बष्ठ)। Jharkhand Municipal Chunav 2022 निकाय चुनाव में महापौर या अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को अपने नामांकन के समय पांच हजार रुपये नामांकन शुल्क जमा करना होगा। इसी तरह, वार्ड सदस्य के उम्मीदवारों को एक हजार रुपये नामांकन शुल्क देना होगा। हालांकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी तथा महिला श्रेणी के उम्मीदवारों को आधा शुल्क ही भुगतान करना होगा। उन्हें नामांकन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछले निकाय चुनाव में लागू नामांकन शुल्क इस बार के भी चुनाव में लागू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही आयोग ने उम्मीदवारों द्वारा दाखिल किए जानेवाले नामांकन पत्र के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश सभी निर्वाची पदाधिकारियों को दे दिए हैं।
प्रत्याशियों के लिए तय किए गए कुछ नियम-कानून
आयोग के अनुसार, यदि कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी श्रेणी से आता है तथा वह अनारक्षित सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल करता है तो भी उसे आधे शुल्क का ही भुगतान करना होगा। साथ ही यदि कोई उम्मीदवार दो सेट में नामांकन दाखिल करता है तो उसे एक ही सेट के लिए नामांकन शुल्क का भुगतान करना होगा। उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्र में किसी दो मतदाता द्वारा क्रमश: एक प्रस्तावक तथा एक समर्थक रूप में हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से कराना होगा। ऐसा कोई व्यक्ति जो मतदाता के रूप में योग्यता नहीं रखता है तो वह प्रस्तावक या समर्थक के रूप में हस्ताक्षर करने के लिए पात्र नहीं होगा। कोई भी उम्मीदवार किसी पद के लिए दो से अधिक प्रति में नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सकेगा। एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक पद के लिए निर्वाचन में उम्मीदवार बन सकता है लेकिन उसे अलग-अलग पद के लिए अलग-अलग नामांकन पत्र दाखिल करना होगा तथा इसके लिए अनुमान्य नामांकन शुल्क भी अलग-अलग भुगतान करना होगा।
नामांकन के समय तीन वाहन व पांच व्यक्तियों ही
जब कोई उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल करने निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में आता है उसके साथ अधिक संख्या में व्यक्ति एवं वाहन आ जाते हैं। इससे विधि व्यवस्था के संधारण में काफी परेशानी होती है। इसे ध्यान में रखते हुए आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि निर्वाची या सहायक निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में नामांकन दाखिल करने के समय 100 मीटर की परिधि में केवल तीन वाहनों एवं उम्मीदवार सहित अधिकतम पांच व्यक्तियों के प्रवेश की ही अनुमति दी जाएगी। इसका सख्ती से अनुपालन कराने कराने के लिए एक पुलिस पदाधिकारी जो पुलिस उपाधीक्षक या पुलिस निरीक्षक स्तर का होगा, को निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया जाएगा तथा इस कार्य के लिए उसे पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल उपलब्ध कराया जाएगा।

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