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Jharkhand निकाय चुनाव में आया अपडेट, जिलों में वार्डों का आरक्षण तय

By Neeraj Ambastha Edited By: Kanchan Singh
Published: Tue, 16 Dec 2025 07:20 PM (IST)

झारखंड में नगर निकाय चुनाव अगले वर्ष मार्च में होने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग इसकी तैयारी कर रहा ...और पढ़ें

झारखंड निकाय चुनाव को ले तैयारी में जुटा आयोग।

झारखंड निकाय चुनाव को ले तैयारी में जुटा आयोग।

HighLights

  1. अगले वर्ष मार्च में हो सकता है नगर निकाय चुनाव, आयोग कर रहा तैयारी

  2. आधे से अधिक जिलों में आरओ, एआरओ की नियुक्ति पूरी, होगा प्रशिक्षण


  3. इस बार बैलेट पेपर से होना है चुनाव, 45 लाख बैलेट पेपर छपेंगे

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में नगर निकाय चुनाव अगले वर्ष मार्च मे हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग इस दिशा में तैयारी कर रहा है। फिलहाल आयोग के निर्देश पर जिला स्तर पर आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं।

जिला स्तर पर सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद आयोग में सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, निर्वाची पदाधिकारियों तथा सहायक निर्वाची पदाधिकारियों की बैठक होगी।

इसके बाद Governor से अनुमति लेकर निकाय चुनाव की घोषणा की जाएगी। अगले वर्ष जनवरी के दूसरे या अंतिम सप्ताह या फरवरी माह के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा हो सकती है।

आयोग के एक जिम्मेदार पदाधिकारी के अनुसार, सभी जिलों में वार्डों के Reservation से संबंधित प्रक्रिया पूरी कर ली गई हैं। जिला स्तर पर वार्डों के आरक्षण की अधिसूचना जारी की जा रही है। साथ ही बूथों का निर्धारण लगभग पूरा हो गया है।

आधे से अधिक जिलों में निर्वाची पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को नामित कर दिया गया है। शीघ्र ही सभी जिलों में इन पदाधिकारियों के मनोनयन को अधिसूचित कर उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण आयोग में प्रदान किया जाएगा।

सारी आवश्यक तैयारियों पूरी होने के बाद चुनाव की घोषणा की जाएगी। Election Commission का प्रयास 31 मार्च से पहले चुनाव कराने का है। बताते चलें कि इस बार निकाय चुनाव बैलेट पेपर से होना है। इसे लेकर आयोग 45 लाख बैलेट पेपर की छपाई की प्रक्रिया पूरी कर रहा है। साथ ही चुनाव से संबंधित सभी हैंडबुक के प्रकाशन की भी कार्रवाई पूरी की जा रही है।

एक अक्टूबर 2024 तक वोटर बने नागरिक करेंगे मतदान

राज्य में नगर निकाय चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक अक्टूबर 2024 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची से होगा। इस सूची में जिन मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, वे मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

बताते चलें कि राज्य निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची लेकर उसके आधार पर नगर निकाय या पंचायत चुनाव में मतदान कराता है।