Jharkhand Municipal Chunav: झारखंड नगर निकाय चुनाव में मंत्रियों पर चुनाव आयोग की पाबंदी
Jharkhand Municipal Elections 2022 चुनाव आयोग ने कहा है कि झारखंड नगर निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में मंत्री व नेता नहीं कर सकेंगे कोई घोषणा। शिलान्यास उद्घाटन पर भी रहेगी पाबंदी। नगरपालिका क्षेत्र में नहीं दे सकेंगे स्वविवेक एवं जनसंपर्क निधि से कोई अनुदान।

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Municipal Chunav 2022 भले ही इस बार नगर निकाय चुनाव गैर दलीय होगा लेकिन इसमें भी आदर्श आचार संहिता के प्रविधानों का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। मंत्रियाें और नेताओं पर कई पाबंदियां लागू की जाएंगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव में लागू होनेवाली आदर्श आचार संहिता को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों व निर्वाची पदाधिकारियों को दिए हैं।
वित्तीय अनुदान की नहीं कर सकते घोषणा
मंत्री या नेता निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में किसी भी रूप में वित्तीय अनुदान की घोषणा या आश्वासन नहीं दे सकेंगे। किसी प्रकार की परियोजनाओं या योजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं कर सकेंगे। न ही सड़कों के निर्माण, पेयजल सुविधा आदि व्यवस्था का कोई आश्वासन नहीं देंगे। मंत्रियों के चुनाव कार्य संबंधी यात्रा के लिए सरकारी वाहनों के उपयोग पर भुगतान के आधार पर भी प्रतिबंध रहेगा। ऐसी सभी योजनाएं जो पहले से स्वीकृत हैं तथा जिनका कार्य प्रगति पर है उनका कार्यान्वयन जारी रहेगा। केंद्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन पर भी कोई पाबंदी नहीं रहेगी।
सरकारी तंत्र का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल प्रतिबंधित
आयाेग द्वारा यह भी कहा गया है कि मंत्री सरकारी दौरों के कार्यक्रम को चुनाव प्रचार अभियान के साथ मिश्रित नहीं करेंगे तथा सरकारी तंत्र या कर्मियों का उपयोग चुनाव प्रचार अभियान में नहीं करेंगे। निर्वाचन की घोषणा से लेकर निर्वाचन संपन्न होने तक सांसदों एवं विधायकों द्वारा किसी नगरपालिका क्षेत्र में स्वविवेक अनुदान राशि एवं जनसंपर्क निधि से कोई अनुदान स्वीकृत नहीं कर सकेंगे और न ही किसी सहायता या अनुदान का आश्वासन देंगे।
चुनाव के दौरान इनपर नहीं होगा कोई प्रतिबंध
निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान खाद्य आपूर्ति से संबंधित कार्य, जेल या अस्पताल आदि के लिए खाद्य आपूर्ति दवा आपूर्ति, पुलिस, मतदान कर्मी एवं सुरक्षा बलों के आवागमन हेतु सड़कों की मरम्मति, सरकारी विद्यालय या अन्य सरकारी भवन की अपरिहार्य मरम्मति आदि कार्यों के टेंडर पर रोक नहीं होगी। यदि नगरपालिका क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित है तो उस क्षेत्र की परिधि के अंतर्गत सहायता कार्य से संबंधित नियम लागू रहेगा। वहां पेयजल कूप के निर्माण, बोरवेल के निर्माण, खाद्यान्न की आपूर्ति, रोजगार सृजन हेतु मजदूरी पर किया गया व्यय आदि पर प्रतिबंध नहीं होगा।

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