Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Traffic E-Challan: झारखंड में अब ई चालान से भरें जुर्माना, नई व्यवस्था को जानें विस्‍तार से...

    By Alok ShahiEdited By:
    Updated: Wed, 06 Jan 2021 09:08 AM (IST)

    Jharkhand Traffic E-Challan परिवहन विभाग ने राज्यभर में एकसाथ ई चालान व्यवस्था को लागू करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। जिलों को पहले ही ई चालान क ...और पढ़ें

    Hero Image
    Jharkhand Traffic E-Challan: पूरे राज्य में चौबीसो घंटे ई चालान काटने की व्यवस्था की गई है।

    रांची, राज्य ब्यूरो। E-Challan Jharkhand परिवहन विभाग ने पूरे राज्य में एक साथ ई चालान व्यवस्था को लागू करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। जिलों को पहले ही ई चालान काटने के लिए एच डी एफ सी बैंक के सहयोग से मशीनें उपलब्ध करा दी गई हैं और अब शीघ्र ही पूरे राज्य में चौबीसो घंटे ई चालान काटने की व्यवस्था होगी। सोमवार को सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से इस संदर्भ में परिवहन विभाग के पुलिस अफसरों को रांची के एटीआइ में प्रशिक्षण दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रशिक्षण कार्यक्रम में परिवहन सचिव के रवि कुमार ने अधिकारियों को एमवी एक्ट के बारे में विस्तार से बताया और विभिन्न नियमों के उल्लंघन पर लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि के बारे में जानकारी दी। सचिन अधिकारियों से आग्रह किया कि वह तमाम सूचनाओं का अध्ययन करें ताकि गलतियों की कहीं कोई संभावना न रहे।

    कार्यक्रम के दौरान परिवहन आयुक्त किरण कुमार पासी ने कहा कि परिवहन नियमों तथा सड़क सुरक्षा प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ई चालान व्यवस्था को लागू किया गया है और इससे विभाग का कई उद्देश्य पूरा होता है। संयुक्त परिवहन आयुक्त रविशंकर विद्यार्थी ने कहा कि राज्य में दुर्घटना से प्रतिदिन 10 लोगों की मौत होती है। नियम विरुद्ध चल रहे वाहनों पर जुर्माना करके हम इस आंकड़े को कम कर सकते हैं।

    रांची के यातायात पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुंगडुंग ने कहा कि यह व्यवस्था पुलिस के लिए सुरक्षा कवच की तरह है क्योंकि इससे दोषी लोगों की तस्वीर और जीपीएस लोकेशन के बारे में पूरी जानकारी दर्ज हो जाती है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को सबसे पहले रांची में शुरू किया जा रहा है और आने वाले दिनों में अन्य जिलों में भी इसे लागू किया जाएगा। झारखंड के बाहर चालकों द्वारा राज्य से बाहर नियमों की अवहेलना से संबंधित मामलों की जानकारी भी विभाग के पास पहुंच जाएगी। इस व्यवस्था में अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वह कार्ड से भी भुगतान कर सकता है।