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    Jharkhand: अवैध खनन मामला, पंकज मिश्रा के तीन सहयोगियों पर ED ने दाखिल किया दूसरा पूरक आरोप पत्र

    By Jagran NewsEdited By: Mohammad Sameer
    Updated: Sun, 03 Sep 2023 04:08 AM (IST)

    अवैध पत्थर खनन मामले में दाहू यादव के भाई सुनील यादव को जल्द ही ईडी रिमांड पर लेगी। वह गिरफ्तार होने के बाद से ही रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है। ईडी उसे रिमांड पर लेने के लिए अगले सप्ताह ईडी की विशेष अदालत से आग्रह करेगी। इसके बाद रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। इधर दाहू यादव व उसका बेटा राहुल अब भी फरार हैं।

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    पंकज मिश्रा के तीन सहयोगियों पर ED ने दाखिल किया दूसरा पूरक आरोप पत्र

    राज्य ब्यूरो, रांची: साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में ईडी ने शनिवार को ईडी की रांची स्थित विशेष अदालत में अपना दूसरा पूरक आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। यह आरोप पत्र पंकज मिश्रा के तीन खास सहयोगियों पर दाखिल हुआ है, जिनमें कृष्णा कुमार साहा, भगवान भगत व टिंकल भगत शामिल हैं।

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    तीनों ही आरोपित जुलाई के पहले सप्ताह में गिरफ्तार किए गए थे। इससे पहले ईडी ने 19 जून को दाहू यादव के पिता पशुपति यादव पर पहला पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। पंकज मिश्रा बरहेट विधानसभा क्षेत्र का विधायक प्रतिनिधि है।

    ईडी ने चार्जशीट में इस बात का पर्दाफाश किया है कि पंकज मिश्रा के सहयोग से आरोपितों ने भारी मात्रा में अवैध खनन किया। लीज से कई गुणा ज्यादा पत्थर खनन किया गया। इसकी काली कमाई पंकज मिश्रा तक भी पहुंची।

    दाहू यादव के भाई सुनील यादव को रिमांड पर लेगी ईडी

    अवैध पत्थर खनन मामले में दाहू यादव के भाई सुनील यादव को जल्द ही ईडी रिमांड पर लेगी। वह गिरफ्तार होने के बाद से ही रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है। ईडी उसे रिमांड पर लेने के लिए अगले सप्ताह ईडी की विशेष अदालत से आग्रह करेगी। इसके बाद रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी।

    इधर, दाहू यादव व उसका बेटा राहुल यादव अब भी फरार है। दाहू यादव की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुए भी 15 दिन से अधिक हो गए, लेकिन उसने अब तक आत्मसमर्पण नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था।

    बिना लीज के ही टिंकल भगत ने किया खनन

    यह साहिबगंज के मिर्जा चौकी का निवासी है। यह भी पंकज मिश्रा के खास सहयोगियों में एक है। ईडी के अनुसंधान में यह पर्दाफाश हुआ है कि साहिबगंज के मंदरो प्रखंड के मुंडली मौजा स्थित खदान में पंकज मिश्रा के निर्देश पर बिना लीज के ही टिंकल भगत ने अवैध खनन किया था। उसने पत्थर बिक्री के एवज में पंकज मिश्रा को करीब 40 से 45 लाख रुपये का भुगतान किया था।

    लीज 6.13 एकड़ का, साहा ने 12.60 एकड़ से भी अधिक में किया खनन

    साहिबगंज क्षेत्र में अवैध पत्थर खनन व परिवहन में मदद करने के एवज में कृष्णा कुमार साहा ने पंकज मिश्रा को 30 लाख रुपये नकदी भुगतान किया था। इसके अलावा बैंक खातों में भी दोनों के बीच लेन-देन हुए थे। कृष्णा कुमार साहा ने अपनी कंपनी, फर्म या अन्य सहयोगियों के बैंक खातों का संचालन किया था।

    उसने अपने बैंक खातों में 19 करोड़ रुपये से अधिक जमा किया था, जो अवैध खनन से जुटाए गए थे। साहा ने पंकज मिश्रा के खाते में 26 मार्च व 29 मार्च 2021 को पांच-पांच लाख रुपये स्थानांतरित किए थे। साहा के पत्थर खदान का लीज 6.13 एकड़ था लेकिन उसने 12.60 एकड़ से भी अधिक का खनन कर लिया था।

    पत्थर बेचता था भगवान, राशि जमा होती थी पंकज मिश्रा के खाते में

    पंकज मिश्रा का दूसरा सहयोगी भगवान भगत है। यह साहिबगंज के बड़हरवा रतनपुर का रहने वाला है। गत वर्ष आठ जुलाई को पंकज मिश्रा व उसके सहयोगियों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें ईडी ने पांच करोड़ रुपये से अधिक की बरामदगी की थी।

    इनमें भगवान भगत के ठिकाने से बरामद 28 लाख 50 हजार रुपये भी थे। भगवान भगत और पंकज मिश्रा के बीच भी खूब वित्तीय लेन-देन की पुष्टि हो चुकी है। भगवान भगत ने करीब 20 पत्थर रेक पंकज मिश्रा के नाम पर बुक किया था, जिसकी बिक्री का पैसा पंकज मिश्रा के खाते में जमा हुआ था। 29 अक्टूबर 2021 से 18 मई 2022 के बीच पंकज मिश्रा के खाते में 4.87 करोड़ जमा हुए थे।