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    डायन बताकर पांच लोगों की हत्या पर झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्‍य सचिव व डीजीपी से मांगा जवाब

    By Vikram GiriEdited By:
    Updated: Thu, 04 Mar 2021 08:17 PM (IST)

    झारखंड के गुमला जिले में कामडारा थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के पांच लोगों की टांगी से काटकर निर्मम हत्या के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले में जवाब मांगा है।

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    Jharkhand News:गुमला में पांच की हत्या मामले में हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, मुख्य सचिव से मांगा जवाब। जागरण

    रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डाॅ. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने गुमला में डायन-बिसाही के नाम पर एक ही परिवार के पांच लोगों की निर्मम हत्या के मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। अदालत ने गुरुवार को मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और समाज कल्याण विभाग के सचिव से जवाब मांगा। अदालत ने पूछा है कि इस घटना के बाद अब तक क्या कार्रवाई की गई। सरकार की ओर से डायन-बिसाही के मामले से निबटने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मामले में अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।

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    गुरुवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने महाधिवक्ता राजीव रंजन को बुलाया। अदालत ने उनसे कहा कि यह घटना शर्मनाक है और सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। राज्य में डायन-बिसाही के नाम पर हत्या और प्रताड़ना की घटनाएं लगातार हो रही हैं। डायन-बिसाही को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उसके बाद भी ऐसी घटना होना विचलित करने वाली है। सरकार को फिर से सोचना होगा और डायन-बिसाही कुप्रथा के खिलाफ असरदार तरीके से जागरूकता अभियान चलाना होगा।

    अदालत ने कहा कि झालसा भी इस कुप्रथा के खिलाफ अभियान चला रही है। इसके बाद भी इस तरह की घटना पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। अदालत ने झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) को भी घटनास्थल पर एक टीम भेज कर मामले की जांच करने और इसकी रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया है। बता दें कि पिछले सप्ताह गुमला के कामडारा थाना क्षेत्र के पकरा बुरुहातु गांव में पांच लोगों की टांगी से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी।