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    विधायक कैशकांड मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, पूछा-किसकी अनुमति से और कब भेजी बंगाल को प्राथमिकी

    By Manoj SinghEdited By: Roma Ragini
    Updated: Sat, 04 Feb 2023 10:29 AM (IST)

    Jharkhand MLA cash case झारखंड हाईकोर्ट ने विधायक कैश कांड में शुक्रवार को सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जीरो प्राथमिकी दर्ज होने क ...और पढ़ें

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    विधायक कैशकांड मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई

    रांची, राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में कैश कांड के आरोपी कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी के मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और प्रतिवादी कांग्रेस विधायक अनूप सिंह को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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    सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से पूछा है कि जीरो प्राथमिकी दर्ज होने के बाद इसे बंगाल कब भेजा गया और इसके लिए किसने अनुमति प्रदान की थी? बंगाल में उक्त प्राथमिकी को किसने प्राप्त किया, इसकी विस्तृत जानकारी कोर्ट में पेश करें। हालांकि, अदालत ने इस मामले में तीनों विधायकों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने पर अगले आदेश तक रोक की अवधि को बढ़ा दिया है।

    मामले में अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि तीनों विधायक कोलकाता में 46 लाख रुपये के साथ पकड़े गए थे। उसकी जांच कोलकाता पुलिस कर रही है। इस कारण रांची के अरगोड़ा थाने में दर्ज प्राथमिकी को कोलकाता पुलिस को स्थानांतरित किया गया क्योंकि यह मामला कोलकाता पुलिस के अधिकार क्षेत्र का है।

    तीनों विधायकों के खिलाफ कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह ने अरगोड़ा थाना में जीरो प्राथमिकी दर्ज कराई है। तीनों पर सरकार गिराने की साजिश रचने और उसमें शामिल होने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस प्राथमिकी को कोलकाता स्थानांतरित कर दिया गया। विधायकों ने इसका विरोध किया है और इसे नियमों का उल्लंघन बताया है। सभी ने रांची पुलिस से ही प्राथमिकी की जांच कराने का आग्रह किया है।

    बता दें कि तीनों विधायकों को 30 जुलाई कोलकाता पुलिस ने 46 लाख कैश के साथ गिरफ्तार किया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने तीनों को जमानत प्रदान की है।

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