झारखंड हाईकोर्ट का नगर निगम को सख्त निर्देश, गरीबों के फ्लैटों पर अवैध कब्जे हटाएं
झारखंड हाई कोर्ट ने रांची में गरीबों के लिए बने फ्लैटों पर अवैध कब्जे के मामले में नगर निगम को एक सप्ताह में कब्जा हटाने का सख्त निर्देश दिया है। अदालत ने सरकारी तंत्र की भूमिका पर सवाल उठाते हुए निगम से अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई में निगम को जवाब देना है।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट में गरीबों के लिए रांची में बने फ्लैट पर कब्जा किए जाने से संबंधित मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने नगर निगम को एक सप्ताह में कब्जा हटाने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि कब्जा तो बहुत समय से हो रहा होगा। क्या सरकारी तंत्र को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नगर निगम ने अब तक क्या कार्यवाही की है। इसकी पूरी जानकारी कोर्ट में प्रस्तुत की जाए।
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