Jharkhand News: 10 वर्षों से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए खुशखबरी, झारखंड हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को दैनिककर्मियों की सेवा नियमित करने का निर्देश दिया है जो कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर दस वर्षों से कार्यरत हैं। राधेश्याम मंडल की याचिका पर जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि प्रार्थी 10 साल से अधिक समय से अस्थायी रूप से कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है इसलिए उसकी सेवा नियमित की जाए।

जागरण संवाददाता, रांची। दस वर्षों से कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत दैनिककर्मियों की सेवा नियमित करने का झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है। इस संबंध में राधेश्याम मंडल ने याचिका दायर की थी।
जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि प्रार्थी 10 साल से अधिक समय से अस्थायी रूप से कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर अपनी सेवा दे रहा है, इसे देखते हुए उसकी सेवा नियमित की जाए।
सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थी पूर्वी सिंहभूम के पोटका ब्लाक में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर 2 मार्च 2007 से दैनिककर्मी के रूप में कार्य कर रहा है।
वह इंटरमीडिएट पास है और कंप्यूटर ऑपरेशन में वह ट्रेंड है। कंप्यूटर टीचिंग का भी उसका अनुभव है। उसकी सेवा कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में स्थायी कर दी जाए या सरकार के किसी अन्य विभाग में उसे समायोजित किया जाए।
कंप्यूटर ऑपरेटर का पद आज बहुत महत्वपूर्ण है, भले ही यह पद स्वीकृत न हो। इस पद पर उनसे 10 साल से अधिक समय से काम लिया जा रहा है, जो यह बताता है कि यह पद स्वीकृत करने योग्य है।
इस तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविदाकर्मी या दैनिक कर्मी को नियमित करने का आदेश दिया है। प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अविलंब प्रार्थी को नियमित करने का आदेश सरकार को दिया ।
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