Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jharkhand: विधायक नवीन जायसवाल के आवास खाली कराने के मामले 14 को होगी सुनवाई

    Jharkhand High Court दरअसल इस मामले में एकल पीठ ने विधायक नवीन जायसवाल को आवास खाली करने का आदेश दिया था। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार मंत्री व विधायकों को आवास आवंटन के लिए नीति बनाएं ताकि आवास आवंटन में पारदर्शिता हो सके।

    By Sujeet Kumar SumanEdited By: Updated: Wed, 09 Dec 2020 12:14 PM (IST)
    Hero Image
    हटिया से भाजपा के विधायक नवीन जायसवाल। फाइल फोटो

    रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट में विधायक नवीन जायसवाल को आवास खाली कराने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टल गई है। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में इस मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से समय की मांग की गई। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद इस मामले की सुनवाई 14 दिसंबर को निर्धारित की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल इस मामले में एकल पीठ ने विधायक नवीन जायसवाल को आवास खाली करने का आदेश दिया था। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार मंत्री व विधायकों को आवास आवंटन के लिए नीति बनाएं ताकि आवास आवंटन में पारदर्शिता हो सके। इसके बाद नवीन जयसवाल की ओर से एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी गई।

    याचिका में कहा गया कि उनसे कनीय विधायकों को एफ टाइप आवास आवंटित किया गया है। जबकि उनके एफ टाइप आवास को खाली करने का आदेश दिया जा रहा है यह राजनीति से प्रेरित आदेश है। पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने जब टाइम आवास आवंटन की सूची मांगी थी और सरकार से पूछा था कि आवास आवंटन का आधार क्या है।