Jharkhand Teacher News: झारखंड में शिक्षक नियुक्ति मामले में नया मोड़, अब हाईकोर्ट ने JPSC को दिया ये आदेश
शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा और नियुक्त शिक्षकों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। प्रार्थी का दावा है कि कम अंक वाले अभ्यर्थियों की भी नियुक्ति हुई जबकि जेएसएससी का कहना है कि यह दावा गलत है और जिला स्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्तियां हुईं।

राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की पीठ में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा है। अदालत ने जेएसएससी से नियुक्त किए गए शिक्षकों की टैबुलर चार्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट की सुनवाई में क्या-क्या हुआ?
मामले में अगली सुनवाई 8 मई को होगी। प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि कई सफल अभ्यर्थी, जिनका अंक प्रार्थियों से कम है, उनकी भी नियुक्ति की गई है।
कोर्ट में जेपीएससी के वकील ने क्या कहा?
जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल एवं प्रिंस कुमार ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थियों का यह कथन गलत है कि प्राप्तांक राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम है।

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