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    Jharkhand Teacher News: झारखंड में शिक्षक नियुक्ति मामले में नया मोड़, अब हाईकोर्ट ने JPSC को दिया ये आदेश

    Updated: Tue, 08 Apr 2025 11:26 AM (IST)

    शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा और नियुक्त शिक्षकों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। प्रार्थी का दावा है कि कम अंक वाले अभ्यर्थियों की भी नियुक्ति हुई जबकि जेएसएससी का कहना है कि यह दावा गलत है और जिला स्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्तियां हुईं।

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    झारखंड शिक्षक नियुक्ति मामले में जेपीएससी को देना होगा जवाब (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की पीठ में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा है। अदालत ने जेएसएससी से नियुक्त किए गए शिक्षकों की टैबुलर चार्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

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    कोर्ट की सुनवाई में क्या-क्या हुआ?

    मामले में अगली सुनवाई 8 मई को होगी। प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि कई सफल अभ्यर्थी, जिनका अंक प्रार्थियों से कम है, उनकी भी नियुक्ति की गई है।

    कोर्ट में जेपीएससी के वकील ने क्या कहा?

    जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल एवं प्रिंस कुमार ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थियों का यह कथन गलत है कि प्राप्तांक राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम है।

    प्रार्थी अपनी दलील सही ठहराने के लिए वैसे लोगों का उदाहरण दे रहे हैं, जिनकी नियुक्ति जिला स्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर हुई थी और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत संरक्षित थे।

    सुप्रीम कोर्ट द्वारा सत्यजीत कुमार के मामले में दिए गए आदेश के आलोक में जेएसएससी ने राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट के तहत नियुक्ति की अनुशंसा की है। नियुक्ति की अनुशंसा में किसी तरह की खामी नहीं है। प्रार्थियों ने कोई स्पष्ट तथ्य नहीं लाया, जिससे साबित हो कि उनकी नियुक्ति की अनुशंसा नहीं किया जाना गलत है।

    इस संबंध में मीना कुमारी एवं अन्य ने याचिका दाखिल कर स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के स्टेट मेरिट लिस्ट पर आपत्ति जताई है।

    प्रार्थियों का दावा है कि उनसे कम अंक पाने वाले को नियुक्ति प्रदान की गई है। वर्ष 2016 में जो हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति का विज्ञापन निकला था, उसके आलोक में उनकी भी नियुक्ति होनी चाहिए। अगर हाईस्कूल शिक्षकों की रिक्तियां बची हैं तो उनकी भी नियुक्ति की जाए।

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